16 फरवरी से लागू होंगे संशोधित आदेश

जोधपुर, जिला कलेक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हिमांशु गुप्ता ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूर्व में जारी समस्त दिशा-निर्देश,आदेश,संशोधित आदेशों का अतिक्रमण कर लगाये गये समस्त प्रतिबंधों को निरस्त करते हुए सोमवार को आदेश जारी कर दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश 16 फरवरी 2022 से लागू होंगे।

आदेश के तहत जिले के नगरीय क्षेत्रों में समस्त निजी, सरकारी विद्यालयों की कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी। विद्यार्थियों को माता-पिता, अभिभावक की लिखित सहमति पश्चात ही अध्ययन के लिए परिसर में आने की अनुमति होगी। अॅान लाईन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जाएगी।आदेश के तहत संबंधित संस्था प्रधान, समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख, अन्य संस्थानों के संचालक, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन आदि संस्था के सदृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से यह घोषणा चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे कि कितने व्यक्तियों को वैक्सीन की दोनो डोज लगवाई जा चुकी है तथा कितने व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की दोनो डोज नहीं लगवाई है। इसका उल्लंघन पाये जाने पर उपरोक्त के विरूद्व प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

आदेश के तहत विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर राजस्थान में आने वाले समस्त यात्रियों का गंतव्य पर पहुंचने पर एयरपोर्ट कोविड टीम द्वारा आवश्यक रूप से आरटीपीसीआर जांच करना अनिवार्य होगा। आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक संबंधित यात्रि को 7 दिवस के लिए संस्थागत,होम क्वारंटीन किया जायेगा। घरेलू हवाई यात्रा,ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अथवा आगमन से पूर्व यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

यदि कोई यात्री डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट,आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो गंतव्य पर आरटीपीसीआर जांच करवाना अनिवार्य होगा। आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक संबंधित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत, होम क्वारंटीन किया जायेगा। यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के संबंध में जारी की गयी नवीनतम मानक संचालन प्रक्रिया(एसओपी) 10 फरवरी-2022 की अनिवार्य रूप से पालना सुनिश्चित करनी होगी।

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