चेक अनादरण के दोषी को दो साल का कारावास, 25 लाख जुर्माना

चेक अनादरण के दोषी को दो साल का कारावास, 25 लाख जुर्माना

चेक अनादरण के दोषी को दो साल का कारावास, 25 लाख जुर्माना

जोधपुर, शहर की एनआई कोर्ट संख्या चार की पीठासीन अधिकारी सुमन चौधरी ने महिला मीना गांधी को चेक अनादरण का दोषी मानते हुए दो साल के कारावास व 25 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। मामले के अनुसार परिवादी द्वारा वर्ष 2012 में अपनी एक जायदाद बेचान की गई थी।उसके पेटे परिवादी के पास राशि आई थी। आरोपी परिवादी के घर आई व परिवादी से कहा कि अपना मकान बेचना चाहती है, इसलिए परिवादी द्वारा मकान खरीदने के पेटे वर्ष 2012 में 25 लाख रुपए महिला को दे दिए गए। महिला ने विश्वास दिलाने के लिए एसबीबीजे शाखा जोधपुर सिटी का 25 लाख का चेक 18 नवंबर 2013 को दिया। परिवादी ने चेक बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया तो अनादरित हो गया। नोटिस देने के बावजूद भुगतान नहीं किया।

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