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संभाग के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कवायद आरंभ

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

जोधपुर, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना में अब संभाग के पुलिस थानों में जल्द ही सीसीटीवी कैमरे लगने आरंभ होंगे। इसके लिए कवायद आरंभ कर दी गई है।
संभागीय आयुक्त डॉ राजेश शर्मा ने गुरुवार को सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के बारे में संभाग के जिला कलक्टरों व पुलिस अधीक्षकों व पुलिस आयुक्त जोधपुर से वीसी के माध्यम से चर्चा की। उन्होंने जिलेवार मॉडल एस्टीमेंट व चेक लिस्ट बनाकर शुक्रवार तक संभागीय आयुक्त कार्यालय भिजवाने के निर्देश दिए। यह मॉडल एस्टीमेंट प्रमुख शासन गृह अभय कुमार को भेजा जाएगा। ताकि आगे समय पर कार्यवाही हो सके।

संभाग के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कवायद आरंभ

वीसी बैठक में कैमरों को लेकर चर्चा

संभागीय आयुक्त ने वीसी में सभी से कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगने हैं। यह कैमरे थाने के सभी हिस्सों में लगेंगे। थाने के सभी प्रवेश द्वार, निकास द्वार, मुख्य द्वार, लॉकअप के बाहर सभी गलियारों, सभी बरामदे, लॉबी, स्वागत कक्ष व आउटहाउस, इंस्पेक्टर का कमरा, सब इंस्पेक्टर का कमरा, पुलिस स्टेशन परिसर, वॉशरूम शौचालय के बाहर, ड्यूटी ऑफीसर का कमरा व थाने के पिछले हिस्से में सीसी टीवी कैमरे लगाने के निर्देश हैं।

संभाग के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कवायद आरंभ

टैक्निकल विंड और बजट मिला

संभागीय आयुक्त ने कहा कि थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से संबंधित प्रक्रिया पुलिस मुख्यालय स्तर पर जयपुर में चल रही है। इसके लिए टेक्निकल बिड हो गई है। बजट भी वहां प्राप्त हो गया है। 20 दिसंबर को टेंडर जारी करने की अंतिम तिथि है। उन्होंने कहा कि पहले एक माह तक ट्रायल बेस पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे।

यह है सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह सैनी द्वारा दायर एसएलपी का निपटारा करते हुए आदेश जारी किए जिसके तहत प्रत्येक पुलिस थाने में प्रवेश और निकासी के स्थान मुख्य द्वार, हवालात, सभी गलियारों लॉबी स्वागत कक्ष और हवालात कक्ष के बाहर के क्षेत्रों थाने का पिछला हिस्सा, ड्यूटी ऑफिसर का कमरा में कैमरे अनिवार्य रूप से लगे। सीसीटीवी प्रणाली में नाइट विजन सुविधा के साथ ही ऑडियो व विडियो की फुटेज रिकॉर्ड करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए ऐसी प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य होगा। जिसमें कम से कम एक साल और इससे ज्यादा समय तक सीसी टीवी कैमरा के आकड़ों के संग्रहित रखने की सुविधा हो। सीसीटीवी कैमरे ऐसे सभी कार्यालयों में लगाए जाएंगे जहां आरोपियो से पूछताछ या गिरफ्तारी के अधिकार या हवालात में रखा जाता है। इन सीसीटीवी फुटेज का 18 माह तक का रिकॉर्ड रखना होगा।

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