वन अधिकारी के तबादले पर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की रोक
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),वन अधिकारी के तबादले पर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की रोक। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जोधपुर ने बिना स्वीकृत पद पर किए गए वन विभाग के एक स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
मामले के अनुसार, जैसलमेर में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर कार्यरत वसनाराम का प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा 10 जुलाई 2026 को उप वन संरक्षक (वन्यजीव) जैसलमेर से उप वन संरक्षक कार्यालय,नागौर में स्थानांतरण कर दिया गया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए वसनाराम ने अधिकरण में अपील दायर की। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा ने अधिकरण के समक्ष तर्क दिया कि उप वन संरक्षक,नागौर कार्यालय में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम का कोई स्वीकृत पद ही नहीं है।
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वर्ष 2015 में वन विभाग द्वारा स्वीकृत पदों की सूची के अनुसार वहां केवल क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय का पद स्वीकृत है। ऐसे में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर कार्यरत कर्मचारी का वहां पदस्थापन नियमों के विपरीत है।
अधिवक्ता ने यह भी कहा कि प्रार्थी की नियुक्ति और वर्तमान सेवा क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर ही है। इसके बावजूद बिना पद सृजित हुए कार्यालय में स्थानांतरण करना विधि विरुद्ध और अनुचित है।
अपील में यह भी बताया गया कि प्रार्थी का वर्तमान पदस्थापन 12 मई 2025 को हुआ था। जबकि वन विभाग की स्थानांतरण नीति के अनुसार किसी भी कर्मचारी का एक पद पर न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष निर्धारित है। इसके बावजूद लगभग एक वर्ष बाद ही स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया गया, जो विभागीय नीति के भी विपरीत है। सुनवाई के बाद राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने 10 जुलाई 2026 के स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी तथा वन विभाग को नोटिस जारी कर मामले में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
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