कमिश्नरेट में निषेधाज्ञा लागू

लोकसभा आमचुनाव-2024 

जोधपुर,कमिश्नरेट में निषेधाज्ञा लागू।पुलिसउपायुक्त मुख्यालय जोधपुर शरद चौधरी ने लोकसभा आम चुनाव-2024 शांतिपूर्ण,स्वतंत्र,निष्पक्ष, सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने,जोधपपुर आयुक्तालय क्षेत्र में मतदाता बिना किसी आतंक एवं भंय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके,इसलिए आसामाजिक,अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोकशांति बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की घारा 144 को तहत प्रदता शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है।

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आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ,ज्वलनशील पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र,जैसे रिवाल्वर, पिस्टल,बंदूक,एमएल गन, बीएल. गन आदि अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी,तलवार,भाला,कृपाण,चाकु,छुरी, बर्डी,गुप्ती,कटार,धारिया,बाघनख (शेर-पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा।

यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल,राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल,राजस्थान सिविल पुलिस,चुनाव ड्युटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात कर्मियों पर लागू नहीं होगा तथा सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनी करण के लिए आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने के लिए ले जाने पर लागू नहीं होगा। वृद्ध,दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नही चल सकते है। लाठी/बैशाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे।राष्ट्रीय राईफल एसोसिएशन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता तैयारी एवं भाग लेने जा रहे है,उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

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आदेश के तहत जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र से बाहर का कोई भी व्यक्ति जोधपुर आयुक्तालय सीमा में इन किस्म के हथियारों को अपने साथ नहीं लाएगा,न ही सार्वजनिक स्थानों पर इसका प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति जोधपुर आयुक्तालय में किसी भी स्थान पर व किसी भी समय पर शांति भंग करने,चुनाव प्रक्रिया को किसी प्रकार से बाधित करने अथवा उसमें व्यवधान उत्पन्न करने के लिए न तो स्वयं कोई कार्यवाही करेगा और न ही अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों को प्रेरित या प्रोत्साहित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदाता को परोक्ष,अपरोक्ष व सांकेतिक रूप से न तो स्वयं डरायेगा व धमकायेगा,न ही किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करेगा।

आदेश के तहत  कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक व जातीय सद्भावना को ठेस पहुँचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा,न ही भाषण, उद्बोधन देगा,न ही ऐसे पेम्पलेट, पोस्टर चुनाव सामग्री छपवायेगा, छापेगा या वितरण करेगा या वितरित करवायेगा,न ही ऐसे ऑडियो,विडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों आदि किसी भी माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार नही करेगा न ही करवायेगा। कोई भी व्यक्ति धार्मिक उन्माद,जातिगत द्वेष किसी भी माध्यम से नहीं फैलायेगा,न ही इन्टरनेट तथा सोशल मिडिया आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों पर किसी तरह का नारा लेखन या प्रति चित्रण नहीं करेंगा,न करवायेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर,होर्डिंग आदि लगाएगा, और न ही सार्वजनिक सम्पतियों का विरूपण करेगा न करवायेगा। किसी भी निजी सम्पति का इस प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

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आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा,न ही अन्य व्यक्ति को करवायेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थानों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा न ही इस हेतु किसी को दुष्प्रेरित करेगा तथा सूखा दिवस की पूर्ण पालना करेंगे। राजस्थान पुलिस एक्ट,2007 की धारा 44 के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत पुलिस अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जुलूस,सभा, धरना,रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा। चुनाव प्रचार सम्बन्धी रैलियों के सम्बन्ध में चुनाव आयोग द्वारा पारित निर्देशों के अधीन अधिकृत प्राधिकारी से अनुमति आवश्यक होगी। परन्तु यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह,शवयात्रा पर लागू नहीं होगा तथा ध्वनि विस्तारण का उपयोग सर्वाेच्च न्यायालय के निर्णयानुसार किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा न ही करवायेगा। कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर,एम्पलीफायर,रेडियो, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारक यन्त्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा।

आदेश के तहत किसी भी मंदिर, मस्जिद,गुरूद्वारे,गिरजाघर या अन्य धार्मिक स्थान का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से 200 मीटर परिधि के अन्दर किसी भी तरह के मोबाईल फोन,सेलफोन,वायरलैस का उपयोग नहीं करेंगा न ही लेकर चलेगा। प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। मतदान के दिवस मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी तथा भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन नहीं करेंगा। आदेश सम्पूर्ण जोधपुर आयुक्तालय में तुरन्त प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय जोधपुर शरद चौधरी ने बताया कि इस आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी तथा यह आदेश 16 मार्च,2024 से जारी किया गया है।

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