EPFO launches Amnesty Scheme 2026 for PF trusts.

ईपीएफओ ने पीएफ ट्रस्टों के लिए शुरू की एमनेस्टी स्कीम 2026

-6 महीने तक मिलेगी छूट -29 जून से आवेदन शुरू

नई दिल्ली(दूरदृष्टीन्यूज), ईपीएफओ ने पीएफ ट्रस्टों के लिए शुरू की एमनेस्टी स्कीम 2026 । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों के लिए एमनेस्टी स्कीम 2026 शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य अनुपालन की स्थिति को नियमित करना है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत यह योजना 6 महीने के लिए खुली है। इसकी अधिसूचना 29 जून 2026* को जारी हुई थी।

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किसके लिए है योजना?:-
यह योजना उन प्रतिष्ठानों के लिए है जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत पीएफ ट्रस्ट चला रहे हैं, लेकिन उनके पास सरकार की औपचारिक छूट अधिसूचना नहीं है।

2 श्रेणियां पात्र हैं:-
1.श्रेणी-I: जो पहले से गैर- छूट प्राप्त प्रतिष्ठान के रूप में अनुपालन कर रहे हैं या आगे करेंगे।
2.श्रेणी-II: जो पूर्वव्यापी नियमितीकरण चाहते हैं और आगे भी छूट प्राप्त प्रतिष्ठान के रूप में काम करना चाहते हैं।

योजना के मुख्य लाभ:-
-पूर्वव्यापी नियमितीकरण: ट्रस्ट स्थापना से लेकर कट- ऑफ तिथि तक छूट की मान्यता मिलेगी।
-नियमों में छूट: न्यूनतम कर्मचारी संख्या और कोष के आकार के नियमों में छूट। 3 साल का पुराना अनुपालन नियम भी संतुष्ट माना जाएगा।
-केस बंद होंगे: बकाया, हर्जाना और ब्याज के लंबित आकलन वापस ले लिए जाएंगे। शर्त है कि सदस्यों को वैधानिक दर से बराबर या ज्यादा ब्याज मिला हो।

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आवेदन कैसे करें?:-
1.पात्र प्रतिष्ठानों को केंद्र सरकार को संबोधित औपचारिक आवेदन देना होगा।
2.आवेदन संबंधित क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय को ईमेल से भेजें।
3.इच्छा जताने के लिए मेल करें:rc.exemption@epfindia.gov.in
4.CA से ऑडिट अनिवार्य: वित्तीय खातों की ऑडिट रिपोर्ट 3 महीने में जमा करनी होगी।

विस्तृत जानकारी के लिए राजपत्र अधिसूचना GSR 525(E) दिनांक 29.06.2026 और ईपीएफओ की वेबसाइट देखें। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय भी मार्गदर्शन देगा।

वित्त अधिनियम 2026 के बाद अब केवल उन्हीं पीएफ ट्रस्टों को मान्यता मिलेगी जिन्हें ईपीएफ एक्ट 1952 की धारा 17 के तहत छूट मिली है।

 

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