सास की हत्या की आरोपी बहू की जमानत खारिज
- 7 सितंबर 2021 का मामला
- फावड़े से हमला कर की थी सास की हत्या
जोधपुर,सास की हत्या की आरोपी बहू की जमानत खारिज। राजस्थान हाईकोर्ट ने सास बाबू देवी की हत्या की आरोपी बहु रेखा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अभियोजन की कहानी के अनुसार उत्तेसर दूडियों की ढाणी जोधपुर निवासी परिवादी पप्पाराम ने 7 सितम्बर 2021 को एक रिपोर्ट पुलिस थाना लूनी में इस आशय की दर्ज करवाई कि उसके भाई रमेशराम की पत्नी रेखा उसके पड़ौस में ही रहती हैं और उसके पड़ौस में ही उसकी माँ और पिता रहते हैं। रेखा परिवादी की माँ को जान से मारने की धमकियां देती रहती थी,उस दिन उसकी माँ और बच्चे घर पर थे,परिवादी अपने घर पर था। तब उसने देखा कि रेखा हथौड़ा और पावड़ा लेकर जल्दी जल्दी उसकी माँ के घर मे गयी,उसे शक होने पर वह दौडक़र अपनी माँ के घर में गया तो देखा कि रेखा बाबूदेवी के मुंह व सिर पर फावड़े के डंडे से जोर जोर से वार कर रही थी। वह चिल्लाया तो पड़ौस में रहने वाली लीला दौडक़र आई,उन्हें देखकर रेखा वहाँ से भाग गई,बाबूदेवी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर रेखा को गिरफ्तार किया,जिसे न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया।
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रेखा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए रेखा के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रेखा के पति और रेखा के बीच अनबन थी इसलिए रेखा को इस मुकदमें में झूठा फंसाया गया है,गवाह आपस मे रिश्तेदार हैं,जिनके बयानों में भारी विरोधाभास है।आरोपी महिला है,जो करीब सवा दो वर्षों से अभिरक्षा में है, इसलिए उसे जमानत पर छोड़ा जाए। परिवादी की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए कहा कि गवाहों के बयानों से स्पस्ट है कि रेखा ने ही बाबूदेवी की हत्या की है, रेखा से खून लगा फावड़े का डंडा बरामद हुआ है, इसलिए रेखा की जमानत खारिज की जाए। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायाधीश विनित कुमार माथुर ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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