शहर में आज से धारा 163 लागू
- नगर निगम चुनाव
- हथियारों के प्रदर्शन से लेकर सोशल मीडिया प्रचार तक पर रोक
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),शहर में आज से धारा 163 लागू। नगर निगम चुनाव को शांतिपूर्ण,स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जोधपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
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कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात शाहिन सी.ने 20 अगस्त 2026 को आदेश जारी कर विभिन्न गतिविधियों पर रोक लगाई है। यह आदेश 21 अगस्त से प्रभावी होकर 23 सितंबर तक अथवा नया आदेश जारी होने तक प्रभावशील रहेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर की ओर से घोषित कार्यक्रम के अनुसार जोधपुर नगर निगम चुनाव के लिए मतदान 11 सितंबर 2026 को तथा मतगणना 14 सितंबर 2026 को प्रस्तावित है। चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया 22 सितंबर 2026 को पूरी होगी।
आदेश में कहा गया है कि चुनाव शांतिपूर्ण,स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हों और नगर निगम क्षेत्र के सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें,इसके लिए असामाजिक,अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करना जरूरी है।
हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान पर निकलने पर रोक
आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तेजधार हथियार,लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं कर सकेगा और न ही किसी प्रकार के अस्त्र- शस्त्र का प्रदर्शन कर सकेगा। अस्त्र-शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के लिए भी सार्वजनिक स्थान पर हथियारों का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।
हथियारों के नवीनीकरण एवं थाने में जमा कराने के लिए विचरण करने वालों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा के अनुसार कृपाण रखने की छूट रहेगी। इसी तरह सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस,होमगार्ड, सेना तथा राज्य एवं केंद्रीय कर्मचारियों,जिन्हें कानून-व्यवस्था के संबंध में हथियार रखने के लिए अधिकृत किया गया है, पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। लाठी का सहारा लेने वाले वृद्ध एवं बीमार व्यक्तियों को भी इससे छूट दी गई है।
रात 10 से सुबह 6 बजे तक सभा-जुलूस पर रोक
निर्वाचन अधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी सार्वजनिक स्थल पर राजनीतिक प्रयोजन के लिए जुलूस,सभा,धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।
ऐसे आयोजनों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह रोक रहेगी। आदेश के अनुसार ऐसे किसी आयोजन में ऐसा कृत्य नहीं किया जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था,जनसाधारण एवं जनशांति में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न हो। हालांकि यह प्रतिबंध बारात एवं शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।
भडक़ाऊ नारे, चुनावी पर्चे और इलेक्ट्रॉनिक प्रचार पर रोक
कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले अथवा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगाएगा। ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन भी नहीं देगा और न ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर अथवा अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री को छापेगा, छपवाएगा या वितरित करेगा एम्प्लीफायर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लाउडस्पीकर,ऑडियो- वीडियो कैसेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करना या करवाना भी प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे कृत्यों के लिए किसी को दुष्प्रेरित भी नहीं किया जा सकेगा।
जातिगत द्वेष फैलाने पर रोक
इंटरनेट अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से भी धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं किया जा सकेगा। आदेश में विशेष रूप से स्नड्डष्द्गड्ढशशद्म, ञ्ज2द्बह्लह्लद्गह्म्, ङ्खद्धड्डह्लह्य्रश्चश्च और ङ्घशह्वञ्जह्वड्ढद्ग सहित सोशल मीडिया माध्यमों का उल्लेख किया गया है।
सरकारी संपत्तियों पर नारे-लेखन, पोस्टर लगाने पर पाबंदी
किसी व्यक्ति द्वारा किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय संपत्तियों पर किसी प्रकार का नारा-लेखन या प्रति- चित्रण नहीं किया जाएगा। पोस्टर,होर्डिंग आदि लगाना तथा सार्वजनिक एवं राजकीय संपत्ति का विरूपण करना भी प्रतिबंधित रहेगा।
सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर पूरी रोक
कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को इसका सेवन करवाएगा अथवा मदिरा सेवन के लिए दुष्प्रेरित करेगा। अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई व्यक्ति निजी उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपभोग के लिए सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और न ही इसके लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा।
शुष्क दिवस पर मदिरा- विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। बिना अनुमति ध्वनि प्रसारण यंत्र वाले वाहन भी नहीं चलेंगे। जोधपुर आयुक्तालय की सीमाओं में पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे किसी भी प्रकार के वाहन का उपयोग नहीं कर सकेगा।
धार्मिक स्थलों को चुनाव प्रचार मंच बनाने पर रोक
मंदिर,मस्जिद,गिरिजाघर,गुरुद्वारे या पूजा के अन्य स्थानों का चुनाव प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
वाहनों से मतदान केंद्र तक लाने-ले जाने पर रोक
मतदाताओं को वाहनों से मतदान केंद्र तक ले जाने और वहां से वापस लाने की व्यवस्था पर भी पूर्णत: रोक रहेगी।आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई।
