बारह साल पुराने स्मैक तस्करी के मामले में दो साल की सजा
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),बारह साल पुराने स्मैक तस्करी के मामले में दोसाल की सजा। एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने 12 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ स्मैक के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दो वर्षों का कठोर कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर गोविन्द जोशी ने बताया कि 31 मार्च 2014 को महामंदिर के तत्कालीन थानाधिकारी इंद्रसिंह ने आरटीओ ऑफिस के गेट के सामने बिना नंबरी मोटर साइकिल लेकर खड़े हनवंत ए बीजेएस कॉलोनी निवासी चंद्रसिंह उर्फ चंद्रवीरसिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह सेे 18.25 ग्राम स्मैक बरामद कर गिरफ्तार किया तथा अनुसंधान के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
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विशिष्ट लोक अभियोजक गोविन्द जोशी ने न्यायालय से वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में उतरोतर वृद्धि होने, अवैध मादक पदार्थों के अपराध गंभीर किस्म की प्रकृति के अपराध होने और उसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की वजह से आरोपी को कठोरतम सजा देने की मांग की जबकि आरोपी ने नरमी बरतने का आग्रह किया।
विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 8 गवाह,23 दस्तावेजी साक्ष्य और 3 आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त चंद्रसिंह उर्फ चंद्रवीरसिंह को अवैध मादक पदार्थ स्मैक रखने के आरोप में दोषी ठहराते हुए दो वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
