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डोडा-पोस्त के दो तस्करों को चार साल की सजा

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),डोडा-पोस्त के दो तस्करों को चार साल की सजा। एनडीपीएस न्यायालय संख्या 1 जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने 12 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ डोडा-पोस्त की तस्करी के मामले में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को 4-4 वर्षों का कठोर कारावास और 20920 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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विशिष्ट लोक अभियोजक (एनडीपीएस) गोविन्द जोशी ने बताया कि 13 जुलाई 2014 को ओसियां के तत्कालीन थानाधिकारी पूरणसिंह ने सिरमंडी गांव से भियसडिय़ा जाने वाली रोड पर नाकाबंदी के दौरान बोलेरो कैंपर गाड़ी से 10 किलोग्राम अवैध डोडा-पोस्त के साथ खाबड़ा खुर्द ओसियां निवासी सहीराम पुत्र बरसिंगाराम विश्नोई और निवासी ओमाराम पुत्र पुत्र पुखराज विश्नोई को गिरफ्तार किया था।

अनुसंधान के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस संख्या 1 जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 17 गवाह, 51 दस्तावेजी साक्ष्य और 2 आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त सहीराम और ओमाराम विश्नोई को अवैध मादक पदार्थ डोडा-पोस्त रखने के आरोप में दोषी ठहराते हुए 4-4 वर्षों का कठोर कारावास व 20920 हजार हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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