रिश्वत के आरोपी एसडीएम को जमानत

जोधपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय ने रिश्वत के एक प्रकरण में जालोर जिले के आहोर एसडीएम को आज जमानत दे दी। अब एक माह बाद वह जेल से रिहा हो पाएगा। एसडीएम फिलहाल सस्पेंड है। उनको एसीबी जालोर की टीम ने नवंबर में रिश्वत लेते पकड़ा गया था। राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की एकल पीठ ने एसडीएम को एक महीने बाद जमानत पर रिहा किया। इससे पहले स्पेशल कोर्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,पाली ने जांगिड़ की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

एसीबी ने यूं पकड़ा था

लक्ष्मण सांखला नाम के पीडि़त ने म्यूटेशन भरने की एवज में एसडीएम द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी को दी थी। शिकायत का सत्यापन किया गया। जिसके बाद पीडि़त लक्ष्मण को एसडीएम आवास पर बुलाकर एसडीएम ने रिश्वत की राशि ली। उस वक्त एसीबी टीम ने दबिश देकर रिश्वत की राशि के साथ में एसडीएम को गिरफ्तार कर लिया। नए आरएएस अधिकारी बने एसडीएम अपनी दूसरी पोस्टिंग में ही रिश्वत लेते पकड़ा गया। आरएएस बनने के बाद चितलवाना में प्रशिक्षु के तौर पर लगाया था। बाद में उसका तबादला आहोर एसडीएम पद पर कर दिया गया था।

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