मदेरणा सहित सात आरोपियों की हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार को

भंवरी अपहरण एवं हत्याकांड

जोधपुर, बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण एवं हत्याकांड में पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा सहित सात आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में मंगलवार को न्यायाधीश दिनेश मेहता की कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को भंवर प्रकरण में साढ़े आठ साल से जोधपुर जेल में बंद परसराम विश्नोई को जमानत प्रदान की थी। उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल में विलम्ब होने के कारण किसी व्यक्ति को अनिश्चितकाल के लिए जेल में बंद नहीं रखा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम मानते हैं कि यह मामला बेहद गंभीर व जघन्य अपराध से जुड़ा है लेकिन ट्रायल में हो रहे विलम्ब के कारण किसी आरोपी को अनिश्चितकाल के लिए जेल में बंद रखना उचित नहीं होगा। ऐसे में हम सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ट्रायल कोर्ट की टर्म एंड कडीशन के आधार पर जमानत प्रदान करते हैं। परसारम को मिली जमानत ने जेल में बंद अन्य आरोपियों में जेल से बाहर आने की उम्मीद जगा दी।

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यही कारण है कि सात आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर दी है। इनमें महिपाल मदेरणा, ओमप्रकाश, पुखराज, दिनेश, सहीराम, उमेशाराम व अशोक शामिल है। उल्लेखनीय है कि भंवरी प्रकरण की जांच 15 अक्टूबर 2011 को सीबीआई को सौंपी गई। तब तक पुलिस इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी। बाद में सीबीआई ने जांच शुरू की। इस मामले में कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक रेशमाराम जमानत पर बाहर है।

सोलह लोग है जेल में

पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा, मलखान सिंह विश्नोई, परसराम विश्नोई व इन दोनों की बहन इंद्रा सहित 16 लोग जेल में हैं। सीबीआई ने तीन किस्तों में इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में पेश की। पहली चार्जशीट मार्च 2012 में पेश की गई। कोर्ट में अब तक इस मामले में 197 गवाह के बयान पूरे हो चुके हैं। सभी के मुल्जिम बयान भी पूरे हो चुके हैं। सीबीआई ने 17 जुलाई को ही मुल्जिम बयान पूरे कराए। अब इस मामले में बचाव पक्ष अपना साक्ष्य पेश कर रहा है। साक्ष्य पेश करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बहस शुरू होगी। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट प्रदेश के इस बहुचर्चित मामले में अपना फैसला सुनाएगा।

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