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डिस्कॉम में शिकायत निवारण की व्यवस्थाएं

उपभोक्ता की संतुष्टि सर्वोपरि

जोधपुर, जोधपुर डिस्कॉम द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली से संबंधित शिकायतों के समयबद्ध निवारण के लिए प्रभावी व्यवस्था की हुई है। इसके तहत विद्युत आपूर्ति, बिल की राशि में विवाद संबंधित एवं अन्य शिकायतों को दर्ज करवाने एवं उनकी सुनवाई और निस्तारण की समय सीमा निर्धारित की हुई है। विभिन्न स्तरों पर आन्तरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (आईजीआर प्रकोष्ठ) भी स्थापित है।

जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक प्रमोद टाक ने बताया कि उपभोक्ता अपनी शिकायत डिस्कॉम के टोल फ्री नम्बर 18001806045, व्हाट्एप न. 9413359064 या ई-मेल द्वारा दर्ज करवा सकते हैं। उपभोक्ता चाहे तो संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय में शिकायत निवारण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

सहायक अभियंता कार्यालय में दें शिकायत

टाक ने बताया कि ऑनलाइन अथवा व्यक्तिगत आवेदन के पश्चात भी शिकायत का निवारण न हो तो संबंधित आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (आईजीआर प्रकोष्ठ) में प्रकरण तय समय सीमा के अन्दर दर्ज करवाने पर अधिकतम 30 दिनों में निर्णय दिया जाना अपेक्षित है।

बिल संबंधी शिकायतों के निवारण की भी प्रभावी व्यवस्था

बिल की राशि में विवाद से संबंधित प्रकरणों के लिए वित्तीय सीमा के अनुसार आन्तरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (आईजीआर प्रकोष्ठ) बने हुए हैं। जिसमें 20 हजार रूपए तक की राशि के लिए सब-डिवीजन स्तरीय, 50 हजार रूपए तक डिवीजन स्तरीय एवं 5 लाख रूपए तक सर्किल स्तरीय आन्तरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (आईजीआर प्रकोष्ठ) में शिकायत दर्ज करवाने की व्यवस्था की हुई है।

फोरम भी करता है उपभेक्ताओं की सुनवाई

टाक ने बताया कि सब-डिवीजन, डिवीजन एवं सर्किल स्तरीय आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के निर्णय से संतुष्ठ नही होने पर उपभोक्ता जोनल/निगम स्तरीय फोरम में अपील कर सकते हैं। इसके साथ ही उपभोक्ता चाहे तो सीधे फोरम के कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फोरम में दिए गए निर्णय से संतुष्ट न होने पर या 45 दिनों तक निर्णय नहीं दिए जाने पर उपभोक्ता 30 दिनो में विद्युत लोकपाल के यहां अपना प्रतिवेदन दे सकते हैं।

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