Doordrishti News Logo

राजस्थान में बजरी खनन से रोक हटी

  • सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की शिफारिश मानी
  • वैध बजरी खनन को मंजूरी

जयपुर, राजस्थान में लंबे समय से बजरी खनन पर लगी रोक हट गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखे निर्णय में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए वैध खनन को मंजूरी दे दी है। बजरी खनन की मंजूरी मिलने से सरकार सहित आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। चार साल से प्रदेश में बंद वैध बजरी खनन की अब फिर से शुरू हो जाएंगी। आम जन को अब उचित दर पर बजरी मिलने लगेगी। राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद धड़ल्ले से अवैध बजरी खनन हो रहा था। अब कोर्ट के इस फैसले से बजरी का अवैध खनन करने वालों को बड़ा झटका लगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 2017 को राजस्थान में बजरी खनन पर रोक लगाई थी। तब लगभग 45 खानों में बजरी खनन चल रहा था, ये बिना पर्यावरण एनओसी के राज्य सरकार से अनुमति लेकर खनन कर रहे थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत मानते हुए रोक लगा दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने 31 मार्च 2018 को बजरी खनन के सभी एलओआई निर्धारित 5 साल की अवधि पूरी होने पर खत्म कर दिए। एलओआई खत्म करने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे दिया था। सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने19 फरवरी 2020 को सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को 6 सप्ताह में अध्ययन कर सुझाव देने के निर्देश दिए, कोरोना की वजह से तब कमेटी रिपोर्ट नहीं दे सकी। कोर्ट ने कमेटी को 30 सितंबर 2020 तक यह रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। कोविड महामारी के चलते कमेटी ने अपनी सिफारिशों को हाल ही में कोर्ट को सौपा था।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में 26 अक्टूबर को बजरी खनन मामले पर सुनवाई हुई थी, अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ के समक्ष यह मामला फैसले के लिए सूचीबद्ध था। बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद बजरी वेलफेयर ऑपरेटर सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर राहत की गुहार लगाई थी। राज्य सरकार ने भी अपना पक्ष रखा था। सरकार ने अदालत से खनन पर रोक हटाने की गुहार लगाते हुए वैध बजरी खनन को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई थी।

सरकार ने बजरी खनन पर रोक से प्रदेश की जनता को महंगी बजरी मिलने और राजस्व में भी हानि होने की दलीलें दी थी। बजरी लीज खातेदारों की ओर से भी भविष्य में वैध खनन किए जाने को लेकर सहमती जताई गई थी। प्रदेश की 82 बड़ी बजरी लीज को फिर से शुरू किए जाने से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस महत्वपूर्ण फैसले से प्रदेश में फिर वैध खनन शुरू हो जाएगा। इससे लोगों को राहत मिलेगा।

दूरदृष्टिन्यूज़ की एप्लिकेशन अभी डाउनलोड करें – http://play.google.com/store/apps/details?id=com.digital.doordrishtinews

Related posts:

आईआईटी में आयकर अधिनियम 2025 पर मेगा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

March 2, 2026

दीक्षा ओझा को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट महिला कर्मचारी पुरस्कार

March 2, 2026

प्रचंड में भरी गई उड़ान ने मुझे राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं पर नए सिरे से गर्व का अनुभव कराया: राष्ट्र...

February 28, 2026

विवाहित महिलाएं भी सरकारी सेवाओं में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की हक़दार

February 26, 2026

ट्रांसफार्मर के बाहर मेटल फेंसिंग को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

February 26, 2026

भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुनी मोदी के मन की बात

February 23, 2026

राज्यपाल बागड़े पहुंचे केंद्रीय मंत्री शेखावत के निवास पर

February 21, 2026

पत्रकार प्रतिनिधिमंडल ने किया आईआईटी व एनआईईएलआईटी रोपड़ का दौरा

February 20, 2026

विधि संकाय में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज से

February 19, 2026