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एनडीपीएस के 12 साल पुराने मामले में आरोपी को दो साल की सजा

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),एनडीपीएस के 12 साल पुराने मामले में आरोपी को दो साल की सजा। एनडीपीएस न्यायालय संख्या दो जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मुजफ्फर चौधरी ने 12 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ (डोडा-पोस्त) बरामदगी मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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न्यायालय एनडीपीएस संख्या दो जोधपुर के विशिष्ट लोक अभियोजक मनोहर लाल पालीवाल ने बताया कि दो मई 2014 को डांगियावास के तत्कालीन थानाधिकारी संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चैकिंग करते हुए काकेलाव के टीकू नाडा पहुंचे,जहां एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की गोद में रखे एक कट्टे को चेक किया तो उसमें 2 किलो 750 ग्राम डोडा पोस्त निकला। इस पर पुलिस ने आरोपी गुड़ा विश्नोइयां निवासी दिनेश पुत्र ओमाराम को गिरफ्तार किया।

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अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में एनडीपीएस एक्ट के तहत चार्जशीट प्रस्तुत की। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस संख्या 2 जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मुजफ्फर चौधरी ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 10 गवाह, 43 दस्तावेजी साक्ष्य,6 आर्टिकल के आधार पर आरोपी दिनेश को दोषी ठहराते हुए अवैध मादक पदार्थ अवैध डोडा पोस्त रखने और उसकी खरीद फरोख्त करने के आरोप में दो वर्ष के कारावास व दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश पारित किया।