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डोडापोस्त के 13 साल पुराने मामले में आरोपी को 4 साल की कठोर सजा

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),डोडापोस्त के 13 साल पुराने मामले में आरोपी को 4 साल की कठोर सजा। एनडीपीएस न्यायालय संख्या 1 जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने 13 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ डोडापोस्त के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 4 वर्षों का कठोर कारावास और बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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गोविन्द जोशी विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर ने बताया कि 16 जुलाई 2013 को पुलिस थाना खेड़ापा के तत्कालीन थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने दौराने नाकाबंदी सोयला धनारी कला रोड पर भोमाराम पुत्र खम्माराम विश्नोई निवासी विश्नोईयों की ढाणी कुड़ची खींवसर जिला नागौर से मोटर साइकिल के पीछे बंधे कट्टे से 8.5 किलोग्राम डोडापोस्त बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया तथा बाद अनुसंधान आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

गोविन्द जोशी विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर ने न्यायालय से वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में उतरोतर वृद्धि होने,अवैध मादक पदार्थों के अपराध गंभीर किस्म की प्रकृति के अपराध होने और उसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की वजह से आरोपी को कठोरतम सजा देने की मांग की जबकि आरोपी ने नरमी बरतने का आग्रह किया।

विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस संख्या 1 जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने मंगलवार को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 17 गवाह, 40 दस्तावेजी साक्ष्य और 3 आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त भोमाराम पुत्र खम्माराम विश्नोई निवासी विश्नोईयों की ढाणी कुड़ची खींवसर जिला नागौर को अवैध मादक पदार्थ डोडापोस्त रखने व परिवहन करने के आरोप में दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष की कठोर सजा व बीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।