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जयपुर, राजस्थान पुलिस कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश एवं अन्य निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में पिछले 24 घण्टों में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले 2 हजार 931 व्यक्तियों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई करते हुए नियमानुसार लगभग 4 लाख का जुर्माना वसूला गया।

महानिदेशक पुलिस एमएल लाठर ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राजस्थान महामारी अध्यादेश के तहत विगत 24 घण्टों में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 405, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 11, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 96 तथा सार्वजनिक स्थलों पर उचित दूरी ना बनाने पर 2419 व्यक्तियों के चालान किये गए। किए गए चालान पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार 3 लाख 88 हजार 300 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

लाठर ने बताया कि इसी प्रकार विगत 24 घण्टों में निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत 4787 वाहनों का चालान एवं 192 वाहनों को जब्त कर 27 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत प्रारम्भ से अब तक 11 लाख 91 हजार 492 व्यक्तियों का चालान कर 16 करोड़ 71 लाख से अधिक जुर्माना राशि वसूल की गई जबकि निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत 45 करोड़ 98 लाख से अधिक जुर्माना राशि वसूल कर 1 लाख 98 हजार 553 वाहन जब्त किए एवं 18 लाख 110 वाहनों का एमवी एक्ट में चालान किया गया। साथ ही 36 हजार 899 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

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