डीएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे फर्जी जमानत आदेश जारी करने के मामले की जांच
साइबर क्राइम विशेषज्ञ भी करेंगे हेल्प
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),डीएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे फर्जी जमानत आदेश जारी करने के मामले की जांच। राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से फर्जी जमानत आदेश तैयार कर जमानत हासिल करने के कथित मामले में अदालत ने जांच के निर्देश दिए हैं। जोधपुर पुलिस आयुक्त को डीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम बनाने को कहा गया है। जांच में साइबर क्राइम विशेषज्ञों की मदद भी ली जाएगी।
न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा ने 5 नवंबर को कलविंद्र सिंह पनेसर की जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई की। आरोपी को पत्नी की सर्जरी के आधार पर 6 मई 2026 को 30 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। शर्त के मुताबिक, उसे दो लाख रुपए जमा कराने थे और जमानत अवधि पूरी होने पर जेल में आत्मसमर्पण करना था। जेल प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक,आरोपी 9 जून को तय समय पर जेल नहीं लौटा।
इसके बाद हाईकोर्ट ने उसके जमानत मुचलके रद्द कर जमानतदारों की रकम जब्त करने और गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए। अदालत ने संबंधित पुलिस अधीक्षक को आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश भी दिए। सुनवाई के दौरान 12, 15 और 26 अक्टूबर 2026 के तीन कथित जमानत आदेशों का मामला सामने आया।
31 साल पुराने मामले में हाईकोर्ट ने बीमा क्लेम देने का दिया आदेश
न्यायिक रिकॉर्ड की जांच में पता चला कि इन तारीखों पर संबंधित मामले अदालत में सूचीबद्ध नहीं थे और कोई आदेश भी पारित नहीं हुआ था। अदालत ने इन आदेशों को फर्जी और जाली बताया। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) नरेंद्र कुमार ने जोधपुर के कुड़ी भगतासनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।
हाईकोर्ट ने जांच टीम को हर 15 दिन में प्रगति रिपोर्ट देने और मामले की जानकारी मुख्य न्यायाधीश को भेजने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि न्यायिक आदेशों की प्रामाणिकता से खिलवाड़ न्यायिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है।
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