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राजमेस चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफ़ेसर रिट याचिका के निणयाधीन रखने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),राजमेस चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफ़ेसर रिट याचिका के निणयाधीन रखने के आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजमेस चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफ़ेसर (स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग) के 12 पदों पर की गई नियुक्तियां रिट याचिका के निर्णयाधीन रखने के दिए अहम आदेश जारी किए।

नव नियुक्त 12 अभ्यर्थियों को जवाब तलब किया गया है। अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन राजमेस के अधीन राजकीय मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न विभागों के सहायक प्रोफेसर पदों के लिए की गई चयन प्रक्रिया के तरीक़ा को गुप्त रखने, जल्दबाज़ी में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने एवम अभ्यर्थियों के प्राप्तांक,मेरिट लिस्ट और अंतिम कटऑफ बताये बिना ही राज्य कैडर के पदो पर की गई नियम विरुद्ध नियुक्तियाँ को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई थी।

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याचिकाकर्ताओ की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने पैरवी की।
हाईकोर्ट जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने रिट याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिये अहम अंतरिम आदेश दिए।

याचिकाकर्ता डॉ.समता सोलंकी और डॉ आयुषी चौधरी की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने रिट याचिका दायर कर बताया कि राजस्थान सरकार के राजमेस अधीन संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफ़ेसर और उच्च पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी मेडिकल टीचर्स (भर्ती, पदोन्नति एवं वेतन) नियम 2024 बना रखे हैं जिसके नियम 18 में मेडिकल टीचर्स पदो के लिए चयन का पाँच तरीके बताए गए है।

उक्त नियम में यह स्पष्ट अंकित है कि चयन प्रक्रिया का तरीका भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व नियुक्ति अधिकारी अधिसूचित (नोटिफाई) करेगा। लेकिन राजमेस द्वारा जारी विज्ञप्ति 21 नवंबर 2025 में चयन प्रक्रिया का तरीक़ा गुप्त रखा गया।