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एनडीपीएस के 13 साल पुराने मामले में आरोपी को 4 साल की सजा

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),एनडीपीएस के 13 साल पुराने मामले में आरोपी को 4 साल की सजा। एनडीपीएस न्यायालय संख्या 1 जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने 13 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ डोडा-पोस्त के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 4 वर्षों का कठोर कारावास और बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशिष्ट लोक अभियोजक (एनडीपीएस) गोविन्द जोशी ने बताया कि 16 जुलाई 2013 को खेड़ापा के तत्कालीन थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने सोयला धनारी कला रोड पर विश्नोइयों की ढाणी कुड़ची खींवसर जिला नागौर निवासी भोमाराम पुत्र खम्माराम विश्नोई से मोटर साइकिल के पीछे बंधे कट्टे से 8.5 किलोग्राम डोडा-पोस्त बरामद कर गिरफ्तार किया था। अनुसंधान के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस संख्या 1 जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने मंगलवार को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 17 गवाह, 40 दस्तावेजी साक्ष्य और 3 आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त भोमाराम विश्नोई को अवैध मादक पदार्थ डोडा-पोस्त रखने व परिवहन करने के आरोप में दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष के कारावास व बीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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