कांकाणी हिरण शिकार मामले में अधिवक्ताओं ने मांगा समय
-चार सप्ताह तक टली सुनवाई
-जरूरत पड़ने पर अभियुक्तों को हाजिर होने के दिए जा सकते हैं आदेश
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),कांकाणी हिरण शिकार मामले में अधिवक्ताओं ने मांगा समय। राजस्थान हाईकोर्ट में बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार के मामले में राज्य सरकार की लीव टू अपील एवं सलमान खान की ओर से दायर अपील पर सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस कुलदीप माथुर की बेंच के समक्ष सैफ अली खान के अधिवक्ता सहित अन्य अधिवक्ताओं ने समय मांगा जिस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के बाद मुकरर्र की है।
विश्नोई समाज की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता महिपाल विश्नोई ने कहा कि मामले में सुनवाई के दौरान समय मांगा गया जिस पर कोर्ट ने समय तो दिया लेकिन यह भी कहा कि आवश्यकता होने पर इस मामले से जुडे अभियुक्तों को हाजिर होने के लिए भी निर्देश दिए जा सकते हैं।
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गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 1998 में जोधपुर जिले के कांकाणी क्षेत्र में कथित काले हिरण शिकार से जुड़ा है। गत 1-2 अक्टूबर 1998 की मध्यरात्रि को लूणी थाने में दर्ज प्रकरण में अभिनेता सलमान खान सहित सैफ अली खान, नीलम,तब्बू,सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को आरोपी बनाया गया था।
मामले में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51 के तहत आरोप तय हुए थे।
2018 में सुनाई गई थी 5 साल की जेल की सजा:-
पांच अप्रैल 2018 को जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने सलमान खान को दोषी मानते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी,जबकि सह-आरोपी सैफ अली खान,नीलम, तब्बू,सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया था।
सजा के खिलाफ सलमान खान ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी,जहां से उन्हें जमानत मिल गई थी। बाद में उनकी अपील को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए याचिका दायर की गई,जिस पर आदेश देते हुए 21 मार्च 2022 को मामला राजस्थान हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।
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