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जुलूस धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध नहीं,पुलिस की अनुमति लेकर करें प्रदर्शन

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),जुलूस धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध नहीं,पुलिस की अनुमति लेकर करें प्रदर्शन। कमिश्ररेट पुलिस में जिला पूर्व एवं पश्चिम में आमजन को धरना प्रदर्शन एवं रैली इत्यादि पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। मगर धरना प्रदर्शन एवं रैली इत्यादि के पुलिस उपायुक्त पूर्व,पश्चिम एवं मुख्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।

पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में सार्वजनिक मार्गों एवं स्थलों पर रैली, जुलुस,प्रदर्शन,सभा इत्यादि के आयोजन के लिए अनुमति के प्रावधान किए गए है। आदेश के क्रम में कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा भेंट वार्ता कर ऐसा ध्यान में लाया गया है कि जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में सार्वजनिक मार्गों एवं स्थलों पर रैली,जुलुस, प्रदर्शन,सभा इत्यादि के लिए नागरिकों को प्रतिबंधित कर दिया जाना समझा जा रहा है।

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आमजन/संगठनों द्वारा अपनी समस्याओं,मुद्दों एवं मांगों आदि को लेकर विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगें एवं मुद्दे रखना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार एवं लोकतांत्रिक/मानवीय अधिकार है। पुलिस के अनुसार सार्वजनिक मार्गों एवं स्थलों पर रैली,जुलुस, प्रदर्शन,सभा इत्यादि के अनुमति लेकर आयोजन करने पर किसी प्रकार की रोक नहीं है।

ऐसे आयोजन संबंधित पुलिस उपायुक्त से अनुमति लेकर किये जा सकते हैं। अनुमति हेतु जिला पूर्व के लिए पुलिस उपायुक्त पूर्व, जिला पश्चिम के लिए पुलिस उपायुक्त पश्चिम एवं जिला पूर्व/पश्चिम की सम्मिलित सीमाओं के लिए पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात,प्राधिकारी अधिकारी है।

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