पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण की लॉटरी अब 17 व 18 सितम्बर को

  • 15 नवम्बर तक चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध
  • जोधपुर में 17 अगस्त को नगरीय निकाय की आरक्षण/लॉटरी का कार्यक्रम यथावत

जयपुर/जोधपुर (दूरदृष्टीन्यूज), पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण की लॉटरी अब 17 व 18 सितम्बर को।ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं में आरक्षण एवं लॉटरी की संशोधित तिथियों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म 17 व 18 अगस्त को जोधपुर प्रवास पर

उच्च न्यायालय द्वारा डीबी रिट विविध आवेदन संख्या 438/2026 एवं अन्य में दिनांक 20 जुलाई, 2026 को पारित आदेश के क्रम में राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया 15 नवम्बर, 2026 तक पूर्ण कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग डॉ.जोगा राम ने राज्य के समस्त जिला कलक्टरों एवं उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आरक्षण एवं लॉटरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाए।

जिला परिषद एवं पंचायत समिति स्तर पर 17 सितम्बर को होगी लॉटरी
विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के द्वितीय चरण में चुनाव प्रस्तावित होने के कारण जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्यों,पंचायत समिति सदस्यों एवं पंचायत समिति प्रधान के पदों के लिए आरक्षण निर्धारण की लॉटरी अब 17 सितम्बर, 2026 को निकाली जाएगी।

सरपंच एवं वार्ड पंच पदों की लॉटरी 18 सितम्बर को
इसी प्रकार उपखण्ड स्तर पर ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण निर्धारण की लॉटरी 18 सितम्बर,2026 को निकाली जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्धारित तिथि एवं प्रक्रिया के अनुरूप लॉटरी की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

नगरीय निकाय एवं जिला प्रमुख पदों की लॉटरी पूर्व में पूर्ण
विभाग के अनुसार राज्य के नगरीय निकायों के अध्यक्ष पदों तथा जिला परिषदों के जिला प्रमुख पदों के लिए आरक्षण निर्धारण एवं लॉटरी की प्रक्रिया 13 अगस्त, 2026 को पूर्ण की जा चुकी है।

दो चरणों में चुनाव कराने की प्रक्रिया प्रस्तावित
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में चुनाव प्रक्रिया दो चरणों में संपादित किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में नगरीय निकायों के चुनाव तथा द्वितीय चरण में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए जाने प्रस्तावित हैं।

विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आरक्षण एवं लॉटरी की प्रक्रिया सहित अन्य आवश्यक तैयारियां निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा चुनाव प्रक्रिया के सुचारू एवं समयबद्ध संचालन के लिए आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

जोधपुर में 17 अगस्त को नगरीय निकाय की आरक्षण/लॉटरी का कार्यक्रम यथावत
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान,जयपुर के निर्देशानुसार जोधपुर जिले के समस्त 07 नगर निकायों के वार्ड की लॉटरी का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी कलक्टर जोधपुर आलोक रंजन ने बताया कि ऑडिटोरियम मारवाड़ इन्टरनेशनल सेन्टर, जोधपुर में 17 अगस्त को नगर निगम जोधपुर के लिए प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक,नगर पालिका बिलाड़ा,पीपाड शहर, भोपालगढ,बालेसर सत्ता, मथानिया,तिवंरी के लिए प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक आरक्षण/लोटरी निकाली जायेगी।

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