ग्रामीण पुलिस को हाईकोर्ट ने दिए युगल की सुरक्षा के आदेश

ग्रामीण पुलिस को हाईकोर्ट ने दिए युगल की सुरक्षा के आदेश

ग्रामीण पुलिस को हाईकोर्ट ने दिए युगल की सुरक्षा के आदेश

जोधपुर, राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को एक प्रेमी युगल को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। युवक-युवती परिवार को छोड़ लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, इस पर परिवार वाले नाराज हो गए और धमकाने लगे। दोनों हाईकोर्ट पहुंचे और सुरक्षा को लेकर याचिका लगाई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ओसियां निवासी 23 वर्षीय महिला पिछले तीन साल से पीहर में रह रही थी। 42 साल के युवक की पत्नी का भी देहांत हो चुका है और 5 बच्चे हैं। ऐसे में दोनों 8 जून से लिव इन रिलेशनशीप में रह रहे हैं। दोनों ने एडवोकेट निखिल भण्डारी से मिलकर परिवाद पेश किया। परिवाद में बताया कि महिला के पीहर पक्ष वालों से उन दोनों को जान व माल का खतरा लगातार बना हुआ है। महिला के पति ने मारपीट करके अपने घर से 3 साल पहले निकाल दिया था। युवक और महिला दोनों मर्जी से लिव-इन में रह रहे थे। हाईकोर्ट की ग्रीष्मकालीन न्यायाधीश जस्टिस रेखा बोराणा ने सुनवाई करते हुए लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले दोनों प्रेमियों को पुलिस सुरक्षा देने के आदेश दिए।

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