8 बजे बाद शराब बेची तो खैर नहीं: 5 दुकानों के लाइसेंस निलंबित
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),8 बजे बाद शराब बेची तो खैर नहीं: 5 दुकानों के लाइसेंस निलंबित। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रात 8 बजे बाद मदिरा बेचने वाली पांच दुकानों पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सभी दुकानों के लाइसेंस 4 से 8 जून तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए हैं।
जिला आबकारी अधिकारी डॉ.भवानी सिंह राठौड़ ने बताया कि स्थानीय अखबार में “हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद पुलिस- आबकारी का नहीं अंकुश” शीर्षक से छपी खबर के बाद विभाग हरकत में आया। बुधवार को टीमों ने शहर में औचक निरीक्षण किया।
जांच में तीन मदिरा दुकानों पर निर्धारित समय के बाद शराब बेचते पाया गया। इसके अलावा दो अन्य कम्पोजिट मदिरा दुकानों पर भी नियम तोड़कर बिक्री हो रही थी। सभी पांच दुकानों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया गया है।
उच्च न्यायालय ने 22 मई, 2026 को आदेश देकर रात 8 बजे बाद मदिरा बिक्री पर रोक लगाने को कहा था। आदेश की पालना के लिए जिले में 11 विशेष निरीक्षण दल गठित किए गए हैं। ये दल नियमित रूप से दुकानों की जांच करेंगे।
डॉ.राठौड़ ने साफ किया कि आपातकालीन निकास,छोटी खिड़कियों या किसी भी अनाधिकृत रास्ते से बिक्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
विभाग का कहना है कि रात 8 बजे बाद मदिरा विक्रय पर शत-प्रतिशत रोक सुनिश्चित की जाएगी।
