Rajasthan High Court

Rajasthan High Court: धार्मिक स्थलों पर प्रवेश को लेकर याचिका खारिज

Rajasthan High Court: धार्मिक स्थलों पर प्रवेश को लेकर याचिका खारिज

जोधपुर,राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों की ओर से जाति,धर्म के नाम पर वोट मांगने के साथ ही धार्मिक स्थलों पर उनके प्रवेश पर रोक लगाने की एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इसी तरह की याचिका वर्ष 2018 में खारिज कर दी गई थी। ऐसे में उसी आधार पर एक बार फिर याचिका पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अलबत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर वह इस मामले में यदि संभव हो तो अपनी तरफ से डॉयरेक्शन जारी कर सकता है।(Rajasthan High Court)

यह कहा गया याचिका में 

संत वैदेही वल्लभ देव आचार्य व कृष्ण दास ने हाईकोर्ट में याचिका पेश कर चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद सभी राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों को जाति धर्म के आधार पर वोट मांगने से रोकने के साथ ही उनके किसी तरह के धार्मिक स्थान पर प्रवेश करने पर रोक लगाने का आग्रह किया गया।(Rajasthan High Court)

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खंडपीठ ने यह कहा कोर्ट में 

मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल व न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। खंडपीठ ने कहा कि वर्ष 2018 में इन्हीं याचिकाकर्ताओं ने इसी आधार पर याचिका दायर की थी। उस समय इन सभी बातों के अलावा चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशी की जाति दर्शाने पर भी रोक लगाने की मांग की गई थी। कहा गया था कि मतदाता सूची में लिखे नाम के समान ही सिर्फ नाम लिखा जाना चाहिए। 23 अक्टूबर 2018 को वह याचिका खारिज कर दी गई थी। नई याचिका सिर्फ पुरानी याचिका का दोहराव है। इसमें कुछ भी नयापन नहीं है।(Rajasthan High Court)

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