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राज.हाईकोर्ट: मिड डे मील पर रिपोर्ट तलब,अगली सुनवाई अक्टूबर में

जोधपुर, राजस्थान उच्च न्याययालय ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जा रहे मिड डे मील की गुणवत्ता रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने जोधपुर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लीगलएड एवं अवेयरनेस कमेटी की ओर से मुख्य न्यायाधीश को इस बारे में पत्र भेजकर मिड डे मील की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। उच्च न्यायालय ने स्वप्रेरणा से याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार से प्रत्येक संभाग की तीन सरकारी स्कूलों में गत तीन माह में गुणवत्ता जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही स्कूल प्रबंधन कमेटी को लेकर उनकी ओर से लिए गए फैसलों की रिपोर्ट भी पेश करने का आदेश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश को भेजा पत्र

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की लीगल एड व अवेयरनेस कमेटी ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेज स्कूलों में दिए जा रहे मिड डे मील की गुणवत्ता को खराब बताया था। कमेटी की ओर से सरकारी स्कूलों में बच्चों को देय सुविधाओं को लेकर वर्ष 2017 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि स्कूलों में बच्चों को मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी व टॉयलेट के लिए भटकना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने मार्च 2020 में एक कमेटी गठित कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था।

आदेश पर सदस्य बनाए गए

हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग के अधिकारी सहित लीगल एड के अधिकारियों को भी इसका सदस्य बनाया गया था। इस कमेटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र भी शामिल थे। इन छात्रों ने ही जोधपुर जिले की 107 सरकारी स्कूलों में जाकर वहां उपलब्ध सुविधाओं को देखा था। अब इस कमेटी की ओर से सरकारी स्कूलों में सुधार को लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई है। इसमें कहा गया कि स्कूलों में पीने के पानी, टॉयलेट सुविधाओं का अभाव है। कई स्कूलों की चारदीवारी भी नहीं है। उपलब्ध संसाधनों का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। इस सर्वे में स्कूल प्रबंधन कमेटी के निष्क्रिय होने पर सवाल उठाया गया। साथ ही कहा गया कि कोरोना काल में यह पूरी तरह से बंद हो गई। इसे अब वापस से शुरू किया जाना आवश्यक है।

30 सितंबर तक फैसलों की रिपोर्ट पेश करने के आदेश

उच्च न्यायलय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिन्द्रा मोहन श्रीवास्तव व न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि 16 अगस्त से 30 सितम्बर के बीच प्रदेश के सभी संभाग की कम से कम तीन स्कूलों में स्कूल प्रबंधन कमेटी की बैठक में लिए गए फैसलों की रिपोर्ट पेश की जाए। मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में होगी।

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