होली एवं शीतला अष्टमी के मद्देनजर निषेधाज्ञा जारी
- 12 से 23 मार्च तक रहेगा लागू
- पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के क्षेत्राधिकार में निषेधाज्ञा जारी
जोधपुर(डीडीन्यूज),होली एवं शीतला अष्टमी के मद्देनजर निषेधाज्ञा जारी। होली एवं शीतला अष्टमी धार्मिक त्यौहारों के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जान-माल की सुरक्षा की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर गौरव अग्रवाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण),जोधपुर के क्षेत्राधिकार में निषेधाज्ञा जारी की गई है,जो 12 मार्च को सायं 6 बजे से 23 मार्च को सायं 6 बजे तक या अन्य आदेश होने तक,जो भी पूर्व हो प्रभावशील रहेगी।
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आदेश के तहत जोधपुर जिले में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जोधपुर के क्षेत्राधिकार में कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थान प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अनुमति लिये बिना सार्वजनिक स्थल पर सभा नहीं करेंगे एवं जुलूस नहीं निकालेंगे तथा कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र,तेज धार वाले शस्त्र,लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा। न ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र, तेजधार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रर्दशन करेगा,लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने में जमा कराने के लिए विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा।
सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह प्रतिबन्ध सीमा सुरक्षा बल राजस्थान शस्त्र पुलिस,सिविल पुलिस,होमगार्ड,सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर जो कानून शांति व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये हैं,उन पर लागू नहीं होगा।
आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और न ही इसका प्रयोग करेगा या प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। विस्फोटक पदार्थ बंद डिब्बों, काँच की बोतलों में भी लेकर नहीं चलेंगे व न ही इसका प्रयोग करेंगे तथा किसी भी प्रकार की उत्तेजक नारेबाजी,अश्लील उत्तेजक हरकते एवं अश्लील गायन सार्वजनिक स्थान पर नहीं करेगें। कोई भी व्यक्ति चलते हुए वाहनों,राहगीरों,व्यक्तियों पर रंग,कीचड़,धूल व रंग एवं पानी से भर हुए गुब्बारे नहीं फैकेगा।
जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर गौरव अग्रवाल ने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।