शराब दुकानों पर कार्रवाई को लेकर भ्रामक दावों का पुलिस आयुक्तालय ने किया खंडन
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),शराब दुकानों पर कार्रवाई को लेकर भ्रामक दावों का पुलिस आयुक्तालय ने किया खंडन। पुलिस आयुक्तालय ने शराब की दुकानों के संचालन को लेकर हाल ही में प्रस्तुत किए गए एक ज्ञापन तथा उससे संबंधित मीडिया में दिए गए बयानों को भ्रामक, तथ्यहीन एवं मिथ्या बताते हुए उनका आधिकारिक रूप से खंडन किया है।
पुलिस आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार लिकर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन डिविजनल ऑफिस,जोधपुर द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को 10 जून को एक ज्ञापन सौंपा गया था। उक्त ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं एवं यूनियन पदाधिकारियों द्वारा मीडिया को दिए गए बयानों को वास्तविक तथ्यों से परे बताते हुए पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन दावों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है।
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प्रेस नोट में कहा गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा शराब की दुकानों पर लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के संबंध में 22 मई को दिए गए निर्देशों की पालना में पुलिस विभाग नियमानुसार कार्रवाई कर रहा है। विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई पूरी तरह न्यायालय के आदेशों एवं विधिक प्रावधानों के अनुरूप है।
पुलिस आयुक्तालय ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की निरंतर एवं प्रभावी पालना सुनिश्चित की जाएगी तथा कानून व्यवस्था एवं लाइसेंस शर्तों के पालन में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
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