उप चुनाव के निर्धारित कार्यक्रम में आंशिक संशोधन

जोधपुर, पंचायतीराज संस्थाओं में 31 जनवरी-2022 तक की रिक्तियों पर उप चुनाव के लिए निर्धारित कार्यक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की तिथियों में आंशिक संशोधन किया गया है।

निर्वाचन क्षेत्र के 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में सूखा दिवस घोषित

जिला निर्वाचन अधिकारी(कलक्टर)(पंचायत) हिमांशु गुप्ता ने संशोधित आदेश जारी कर जोधपुर जिले की बालेसर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 5 में पंचायत समिति सदस्य के उप चुनाव मंगलवार 10 मई तथा ग्राम पंचायत सिहान्दा में सरपंच एवं वार्ड पंच के पद के उप चुनाव 07 मई को होने के कारण पंचायत समिति सदस्य के लिए 10 मई तथा पंच एवं सरपंच के लिए 7 मई को मतगणना समाप्ति तक, मतदान का समय समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व से निर्वाचन क्षेत्र के 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में सूखा दिवस घोषित किया गया है।

10 और 7 मई को निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित

संशोधित आदेश के तहत जिले में राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम अनुसार मतदान दिवस पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में 10 मई मंगलवार एवं सरपंच एवं पंच के लिए मतदान तिथि 07 मई शनिवार को निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले समस्त विभागों, संस्थानों, उपक्रमों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसके साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 22 के अंतर्गत आ़़द्योगिक एवं वाणिज्यक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को भी मतदान के लिए संवैतनिक अवकाश प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

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