जलभराव से फसल खराबे की सूचना 72 घण्टे में बीमा कंपनी को देना जरूरी
जोधपुर, राज्य में हो रही बरसात से जलभराव के कारण फसल खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत नुकसान की भरपाई के लिए 72 घण्टे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को सूचना देना जरूरी है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राज्य में वर्तमान में कुछ स्थानों पर अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों में नुकसान होने की आशंका है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत जलभराव के कारण बीमित फसल में नुकसान होने पर किसान को व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। खरीफ 2022 में बीमित फसल को जलभराव के कारण नुकसान होने पर घटना घटने के 72 घण्टे में जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को सूचना देना आवश्यक है।
टोल फ्री नंबर या क्रॉप ऐप पर दे जानकारी
किसान फसल में हुई हानि की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा प्रभावित किसान जिलों में कार्यरत बीमा कंपनी, कृषि कार्यालय अथवा संबंधित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते हैं। परन्तु किसान द्वारा घटना घटने के 72 घण्टे में संबंधित बीमा कम्पनी को सूचित किया जाना आवश्यक है।
कृषि मंत्री ने राज्य में कार्यरत बीमा कम्पनी के टोल फ्री नंबर की जानकारी देते हुए बताया कि बूंदी, डुंगरपुर एवं जोधपुर के किसान फ्यूचर जनरली इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के नंबर 18002664141 पर सूचना दे सकते हैं।
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