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जनगणना में लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण एवं कार्यमुक्ति आदेश पर अन्तरिम रोक

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),जनगणना में लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण एवं कार्यमुक्ति आदेश पर अन्तरिम रोक।राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,जोधपुर ने स्कूल व्याख्याता,(हिन्दी) के पद पर कार्यरत हेमलता शर्मा के स्थानान्तरण आदेश व कार्यमुक्ति आदेश पर अन्तरिम रोक लगाते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया।

हेमलता शर्मा वर्तमान में स्कूल व्याख्याता (हिन्दी) के पद पर राजकीय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, मदेरणा कॉलोनी,जोधपुर में कार्यरत है। 10 जनवरी 2026 के निर्देशक माध्यमिक शिक्षा के आदेश से उसका वर्तमान स्थान से स्थानान्तरण राजकीय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल,बापिणी,जिला फलौदी में किया गया। परन्तु उसे कार्यमुक्त नहीं किया गया।

12 मार्च 2026 को निर्देशक माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा एक पत्र जारी कर अपने मातहत सभी अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया कि जिस किसी कर्मचारी को 16वीं राष्ट्रीय जनगणना-2027 का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है उन कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी या सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जाए।16वीं राष्ट्रीय जनगणना-2027 का कार्य राष्ट्रीय स्तर का कार्य है इसमें किसी प्रकार की कौताही नहीं बरती जाए।

01 अप्रैल 2026 के आदेश से प्रार्थीनी को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रगणक के रूप में 16वीं राष्ट्रीय जनगणना-2027 में अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया गया। जिसके उपरान्त भी प्रधानाचार्य,राजकीय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल,मदेरणा कॉलोनी, जोधपुर द्वारा उसे 13 अप्रैल 2026 को कार्यमुक्त कर दिया गया। विभाग के इस तथ्य से व्यथित होकर प्रार्थीनी ने अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से एक अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की।

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अधिकरण के समक्ष प्रार्थीनी के अधिवक्ता का तर्क था कि निर्देशक माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जिस किसी कर्मचारी को 16वीं राष्ट्रीय जनगणना-2027 में अतिरिक्त दायित्व प्रदान किया गया उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाना है एवं इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी है एवं किसी कारणवश किसी कर्मचारी को कार्यमुक्त करना भी है तो उस कर्मचारी को कार्यमुक्त करने से पूर्व सक्षम अधिकारी या जिला जनगणना अधिकारी द्वारा पूर्वानुमति लेने के पश्चात ही कार्यमुक्त किया जा सकता है।

प्रार्थीनी को प्रगणक के रूप में अतिरिक्त दायित्व दिनांक 01अप्रैल 2026 को प्रदान किया गया,इसके उपरान्त भी दिनांक 13 अप्रैल 2026 के आदेश से प्रार्थीनी को प्रधानाचार्य,राजकीय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल,मदेरणा कॉलोनी, जोधपुर द्वारा कार्यमुक्त किया गया एवं उसे राजकीय सीनियर सैकेण्डरी सकूल,बापिणी,फलौदी में जाकर कार्यग्रहण करने का आदेश प्रदान किया गया।

इस कार्यमुक्ति से पूर्व किसी प्रकार की कोई अनुमति सक्षम अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी से ली गई हो वह इस विवादास्पद आदेश में परीलक्षित नहीं होती,जो निर्देशक माध्यमिक शिक्षा विभाग के आदेश 12 मार्च 2026 की पूर्ण अवहेलना है। प्रार्थीनी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए अधिकरण ने प्रार्थीनी के स्थानान्तरण 10 जनवरी 2026 एवं उसके कार्यमुक्ति आदेश 13 अप्रैल 2026 को प्रथम दृष्टया अनुचित एवं विधि विरूद्ध मानते हुए अन्तरिम रोक लगाई एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया।