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मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरणों में जमा अवार्ड राशि प्रक्रिया पेश के निर्देश

राजस्थान हाइकोर्ट

जोधपुर,राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायाधीश फरजंद अली ने हाईकोर्ट प्रशासन को एक सप्ताह का और समय देते हुए राज्य के मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरणों में जमा अवार्ड राशि का दावेदारों को त्वरित वितरण बाबत प्रक्रिया पेश करने को कहा है। राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि आगामी पेशी 1 नवंबर तक जवाब दें कि जोधपुर के श्रम न्यायालय सह मोटर यान दुर्घटना अधिकरण में लेखाधिकारी, स्टेनोग्राफर,वरिष्ठ लिपिक और रीडर के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया की स्थिति बताएं।

जिला अभिभाषक संघ, बांसवाड़ा की जनहित याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि दावा अधिकरण में अवार्ड राशि जमा होने के बावजूद दावेदारों को अत्यंत विलंब से भुगतान किया जाता है, जिससे उन्हें ब्याज का नुकसान होता है।इस पर गत 6 सितम्बर को खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन को त्वरित वितरण बाबत प्रक्रिया पेश करने का निर्देश दिया था।

अधिवक्ता भंडारी ने कहा कि मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण जोधपुर महानगर के वर्ष 2016,2018 और 2019 के लंबित दावे श्रम न्यायालय जोधपुर को हस्तांतरित करने के बावजूद भी वहां पर लेखाधिकारी, स्टेनोग्राफर,वरिष्ठ लिपिक और रीडर के पद रिक्त होने से न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। हाईकोर्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डा सचिन आचार्य ने कहा कि उन्हें अवार्ड वितरण प्रक्रिया पेश करने के वास्ते एक सप्ताह का और समय दिया जाए। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने श्रम न्यायालय सह मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण जोधपुर में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया स्थिति बाबत जवाब का समय देने का अनुरोध किया।

राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन को त्वरित वितरण बाबत प्रक्रिया पेश करने का एक सप्ताह का और समय दिया और राज्य सरकार को रिक्त पदों की भर्ती बाबत जवाब पेश करने का समय देते हुए आगामी पेशी 1 नवंबर मुकर्रर की।

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