आवश्यक वस्तुओं का आरक्षित स्टॉक रखने के निर्देश
- अतिवृष्टि एवं संभावित बाढ़ की स्थिति
- 30 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे आदेश
- उल्लंघन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),आवश्यक वस्तुओं का आरक्षित स्टॉक रखने के निर्देश। जिले में अतिवृष्टि एवं संभावित बाढ़ की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से जिला रसद अधिकारी प्रथम,जोधपुर ने आदेश जारी कर जिले के समस्त रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प),द्रवित पेट्रोलियम गैस एजेंसियों तथा उचित मूल्य दुकानदारों को निर्धारित मात्रा में आवश्यक वस्तुओं का आरक्षित स्टॉक बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
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जारी आदेश के अनुसार जिले के प्रत्येक रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) को 5 हजार लीटर डीजल एवं 2 हजार लीटर पेट्रोल, प्रत्येक गैस एजेंसी को 50 गैस सिलेण्डर तथा जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को 1 क्विंटल गेहूं आरक्षित रखने के लिए निर्देशित किया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रिटेल आउटलेट द्वारा आरक्षित रखी जाने वाली डीजल एवं पेट्रोल की मात्रा टैंक में उपलब्ध डेड स्टॉक के अतिरिक्त होगी। आरक्षित स्टॉक का वितरण जिला रसद अधिकारी तथा संबंधित उपखण्ड अधिकारी अथवा तहसीलदार के निर्देशानुसार किया जाएगा।
जिला रसद अधिकारी द्वितीय,जोधपुर को निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों,जहां आवागमन बाधित होने की संभावना रहती है, वहां खाद्यान्न की आपूर्ति एवं उठाव सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार,विकास अधिकारी तथा जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
इसके अतिरिक्त जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने- अपने क्षेत्र में बाढ़ राहत कार्य करने में सक्षम स्वयंसेवी संस्थाओं के नाम,पते एवं मोबाइल नंबर सहित विवरण तथा स्थानीय हलवाई एवं कैटर्स की सूची तैयार कर अपने पास सुरक्षित रखने एवं उसकी प्रति जिला रसद अधिकारी,जोधपुर को उपलब्ध करवाकर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में कहा गया है कि निर्धारित आरक्षित स्टॉक नहीं रखने की स्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा तथा दोषी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 सितंबर,2026 तक प्रभावी रहेगा।
