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भरण-पोषण राशि नहीं चुकाने पर पति को एक माह का सिविल कारावास

  • घरेलू हिंसा मामले में न्यायालय का सख्त रुख
  • अंतरिम आदेश की अवहेलना पड़ गई भारी

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),भरण-पोषण राशि नहीं चुकाने पर पति को एक माह का सिविल कारावास। घरेलू हिंसा के एक मामले में भरण-पोषण राशि का भुगतान नहीं करने पर अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या-3 न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए पति दिनेश गोयल को एक माह के सिविल कारावास में भेजने के आदेश दिए हैं।

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प्रकरण के अनुसार प्रार्थिया तारा देवी की ओर से अधिवक्ता प्रकाश पंवार ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 12 एवं 23 के तहत अपने पति दिनेश गोयल के विरुद्ध न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पूर्व में धारा 23 के अंतर्गत प्रार्थिया के पक्ष में पांच हजार रुपये प्रतिमाह अंतरिम भरण- पोषण राशि देने का आदेश पारित किया था।

अधिवक्ता प्रकाश पंवार ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बावजूद अप्रार्थी ने लगातार भरण-पोषण राशि का भुगतान नहीं किया और आदेश की अवहेलना करता रहा। इसके बाद प्रार्थिया की ओर से भरण-पोषण राशि की वसूली के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

मामले की गंभीरता और न्यायालय के आदेश की लगातार अवहेलना को देखते हुए अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या-3 ने दिनेश गोयल को एक माह के सिविल कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेजने के आदेश जारी किए।

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