human-rights-commission-took-it-seriously-flat-was-not-given-even-after-taking-68-lakhs

मानवाधिकार आयोग ने लिया गंभीरता से,68 लाख लेकर भी नहीं दिया फ्लैट

मानवाधिकार आयोग ने लिया गंभीरता से,68 लाख लेकर भी नहीं दिया फ्लैट

मानवाधिकार आयोग ने आयुक्त से तलब की तथ्यात्मक रिपोर्ट

जोधपुर,शहर के सरदारपुरा क्षेत्र में एक बहुमंजिला इमारत में फ्लैट बुक कर उसका निर्माण नहीं करवा 68 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने पुलिस कमिश्नर से इस मामले की जांच करवा कर पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 13 दिसम्बर को होगी।

जोधपुर निवासी प्रकाश चंद डोसी ने मानवाधिकार आयोग के समक्ष परिवाद पेश कर बताया कि बिल्डर यूनिक लाइफ स्टाइल्स होम्स प्रावेट लिमिटेड ने सरदारपुरा में यूनिक सोलिटेयर के नाम से एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण करवाया। उन्होंने अपने पुत्र प्रणय डोसी के नाम से 7 जुलाई 2013 को इकरारनामे के जरिये फ्लैट नंबर 903 को बुक कराया। तय शर्तों के अनुसार 25 फरवी 2015 तक उन्होंने 68.06 लाख का भुगतान कपंनी को कर दिया। बाद में पता चला कि नगर निगम ने इस इमारत को नौ मंजिल तक बनाने की अनुमति ही प्रदान नहीं की। ऐसे में नौवीं मंजिल बनाई ही नहीं गई। जबकि उसे धोखे में रख कर कंपनी ने नौवीं मंजिल का फ्लैट बुक कर दिया और सारे पैसे भी ले लिए।

ये भी पढ़ें- विद्युत दुर्घटना में महिला की मृत्यु पर पति को 5 लाख की सहायता

सरदारपुरा थाने में दर्ज करवाया गया मामला

कंपनी ने उनके पैसे भी वापस नहीं किए। डेढ़ वर्ष पूर्व उन्होंने कंपनी के खिलाफ सरदारपुरा पुलिस थाने में 68 लाख रुपए हड़पने का मामला भी दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी बहुत बड़ी है। इसके नुमाइंदे बहुत प्रभावशाली व धनी लोग हैं। ऐसे में पुलिस ने उनके खिलाफ डेढ़ वर्ष निकल जाने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने मानवाधिकार आयोग से अपील की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किसी बड़े पुलिस अधिकारी से कराई जाए और मुझे न्याय प्रदान किया जाए।

ये भी पढ़ें- सोलर प्लांट लगाने के नाम पर 2.30 लाख की ठगी,दो केस दर्ज

आयोग ने लिया गंभीरता से

आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया और पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया कि वे किसी सक्षम अधिकारी से इस पूरे मामले की जांच करवाए। साथ ही जांच की तथ्यात्मक रिपोर्ट 13 दिसम्बर को अगली सुनवाई तिथि तक पेश करें।

दूरदृष्टिन्यूज़ की एप्लिकेशन डाउनलोड करें-http://play.google.com/store/apps/details?id=com.digital.doordrishtinews

Similar Posts