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गृह विभाग ने जारी की संशोधित कोविड गाइडलाईन

  • संपूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 11 से प्रातः5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा
  • वीकेंड कर्फ्यू अब सिर्फ शहर में रहेगा लागू
  • शादी समारोह में अब 100 लोग अनुमत
  • 24 जनवरी से होगा लागू संशोधित गाइड लाइन
  • कड़ाई से की जाएगी पालना

जोधपुर, गृह (ग्रुप-7) विभाग के आदेश दिनांक 09.01.2022 एवं दिनांक 13.01.2022 की निरन्तरता में जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए दिशा-निर्देश आदेश जारी किये गये हैं।

नए दिशा निर्देश

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के गुरूवार को जारी आदेश के तहत समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालय, व्यावसायिक एवं व्यापारिक संस्थानों, मार्केट एसोसिएशन को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्वयं,स्टॉफ, कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज (पहली और दूसरी) लगवाए जाने से सम्बन्धित सूचना 1 फरवरी, 2022 से सदृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से चस्पा करें,उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित संस्थानों के संचालकों,मार्केट एसोसिएशन के विरूद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

होटल एसोसिएशन, संचालकों को परामर्श दिया जाता है कि कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर यदि कोई व्यक्ति पूर्व में की गई बुकिंग को निरस्त,आगामी दिवसों के लिए स्थगित करवाना चाहता है तो सम्बन्धित होटल संचालक पूर्व में किये गये भुगतान को लौटाना, समायोजित करने की कार्यवाही करें। संपूर्ण जिले में आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी।

विवाह समारोह में बैण्ड बाजा बादकों को उक्त संख्या से अलग रखा जायेगा। विभागीय आदेश 09.01.2022 अनुसार लगाये गये जन-अनुशासन कर्फ्यू (सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11ः00 बजे से सोमवार प्रातः 05ः00 बजे तक) जिले के केवल नगरीय क्षेत्रों में लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी एवं संपूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 05ः00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। यह आदेश 24 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा। संयुक्त प्रवर्तन दल (जेईटीएस) एवं एंटी कोविड टीम (एसीटीएस) मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर बाजारों एवं मॉल्स में कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन,मास्क, दो गज की दूरी, सेनेटाईजेशन इत्यादि) की पालना करने हेतु जागरूकता का प्रसार करेंगी।

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