जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में ड्रोन के संचालन पर रोक

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में ड्रोन के संचालन पर रोक। पुलिस आयुक्त अंशुमन भोमिया ने जोधपुर आयुक्तालय में आयोजित आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है।

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आदेश के तहत जोधपुर आयुक्तालय के सम्पूर्ण पुलिस थाना क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के ड्रोन एवं किसी प्रकार के फ्लाइंग ऑबजेक्ट का संचालन व उपयोग नहीं करेगा। जोधपुर आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में ड्रोन एवं किसी प्रकार के फ्लाइंग ऑबजेक्ट का संचालन व उपयोग करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

पुलिस आयुक्त अंशुमन भोमिया ने बताया कि इस आदेश की अवहेलना या उल्लघंन करने वाले व्यक्ति या संचालन व प्रबन्धन करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश 13 अगस्त से लागू होकर 16 अगस्त तक या इससे पूर्व निरस्त किए जाने पर उस दिनांक तक प्रभावशील रहेगा।