दो प्रकरण में अंतरिम प्रतिकर 90 हजार रूपये दिए जाने का निर्णय

जोधपुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष(जिला एवं सैशन न्यायाधीश) जोधपुर जिला राघवेन्द्र काछवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्क्रीम 2011 के तहत दो प्रकरण संबंधी सर्कुलेशन से बैठक आयोजित की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश मुजफ्फ चौधरी ने बताया कि बैठक में दुष्कर्म के कारण शारीरिक एवं मानसिक क्षति की पूर्ति के लिए पीड़िताओं को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्क्रीम 2011 के तहत दो प्रकरण में अंतरिम प्रतिकर 90 हजार रूपये के रूप में दिए जाने का निर्णय लिया गया।

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