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त्यौहारों के मद्देजनर निषेधाज्ञा जारी

जोधपुर,पुलिस उपायुक्त,कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय एवं यातायात) विनीत कुमार बंसल ने वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में एवं आगामी त्योहारों मोहर्रम,रक्षा बंधन, स्वतंत्रता दिवस,श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी,रामदेव जयंती,अनन्त चतुर्दशी,नवरात्रा,दुर्गाष्टमी,विजय दशमी इत्यादि एवं विश्ववि़द्यालय एवं महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव के दौरान आयुक्तालय जोधपुर के क्षेत्राधिकार में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जान-माल की सुरक्षा किए जाने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह निषेधाज्ञा 9 अगस्त से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

आदेश के तहत आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में सार्वजनिक मार्गो एवं स्थलों पर बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के समस्त प्रकार की रैली,जुलूस,प्रदर्शन,सभा एवं शोभायात्रा इत्यादि के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित उपरोक्त श्रेणी के आयोजनों तथा विवाह समारोह,बारात एवं शवयात्रा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

इसी प्रकार आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र,तेज धार वाले शस्त्र,लाठी लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा, न ही ऐसे अस्त्र,शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रदर्शन करेगा, लेकिन यह प्रतिबंध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने में जमा कराने के लिए विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह प्रतिबंध सीमा सुरक्षा बल,राजस्थान सशस्त्र बल,सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना व अन्य राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों, जो कि कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने साथ हथियार रखने को अधिकृत किए गए हैं उन पर लागू नहीं होगा।

निषेधाज्ञा के तहत कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार के घातक रासायनिक पदार्थ,विस्फोट एवं घातक तरल पदार्थ बोतल या अन्य किसी पात्र में लेकर विचरण नहीं करेगा, धार्मिक भावना भड़काने वाले भाषण, नारे नहीं लगायेगा एवं ना ही किसी भी स्थान पर ऐसे नारे लिखे जायेंगे। आपतिजनक,भद्दे,अश्लील भाषण, नारे,गीत इत्यादि का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे सद्भावना, सामाजिक समरसता की भावना को ठेस पहुंचे।

इसी प्रकार आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में डीजे(स्वचालित वाहन पर अधिरोपित इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि प्रसारण यंत्र) का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सएप,इंस्टाग्राम,यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं जाति विद्वेष या उन्माद को बढ़ावा देने वाली सामग्री का प्रकटन, प्रयोग या प्रसार नहीं करेगा। आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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