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जोधपुर जिले में पर्व त्योहार के मद्देनजर निषेधाज्ञा आदेश जारी

जोधपुर, जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने आगामी होली एवं शीतला अष्टमी त्यौहार पर जोधपुर जिले में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जोधपुर के क्षेत्राधिकार में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जान-माल की सुरक्षा किये जाने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 16 मार्च की सायं 6 बजे से लागू होकर 31 मार्च 2022 को सायं 6 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पूर्व हो, प्रभावशील रहेगा।

निषेधाज्ञा के तहत जोधपुर जिले में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के क्षेत्राधिकार में कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थान प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अनुमति लिये बिना सार्वजनिक स्थल पर सभा नहीं करेंगे एवं जुलूस नहीं निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र,लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा, न ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र,तेजधार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रर्दशन करेगा, लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत या नवीनीकरण संबंधी एवं थाने में जमा कराने के लिए विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह प्रतिबन्ध सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर जो कि कानून शांति व्यवस्था के संबंध में अपने पर हथियार रखने को अधिकृत किये गये हैं, उन पर लागू नहीं होगा।

आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और न ही इसका प्रयोग करेगा या प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। विस्फोटक पदार्थ बंद डिब्बों, कॉच की बोतलों में भी लेकर नहीं चलेंगे व न ही इसका प्रयोग करेंगे। किसी भी प्रकार की उत्तेजक नारेबाजी, अश्लील उत्तेजक हरकतें एवं अश्लील गायन सार्वजनिक स्थान पर नहीं करेगें। कोई भी व्यक्ति चलते हुए वाहनों, राहगीरों, व्यक्तियों पर रंग, कीचड़, धूल व रंग एवं पानी से भरे हुए गुब्बारे नहीं फैकेगा। आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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