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मंगलवार 11 जनवरी से शहर में निषेधाज्ञा ‘धारा-144’ के आदेश जारी

शनिवार रात11बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा जन अनुशासन कफ्यू

जोधपुर, पुलिस उपायुक्त व कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुख्यालय एवं यातायात विनीत कुमार बंसल ने जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में कोविड- 19 व कोविड के नए वैरियंट ओमीक्रोन के बढते मामलों की रोकथाम एवं बचाव के लिए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस आयुक्तालय के संपूर्ण थाना क्षेत्रों में मंगलवार 11 जनवरी से अग्रिम आदेश तक निषेधाज्ञा के आदेश जारी किया है।

आदेश के तहत प्रत्येक व्यक्ति द्वारा 31 जनवरी-2022 से पूर्व कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के साथ-साथ कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे डबल-डोज वैक्सीनेशन, फेस मास्क पहनना, नो मास्क नो एन्ट्री, सामाजिक दूरी, स्क्रीनिंग, स्वच्छता एवं सेनेटाइजेशन की पालना सुनिश्चित किया जाएगा।

शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में

नगर निगम क्षेत्र में कक्षा 12 वीं तक की शैक्षणिक(विद्यालय/कोचिंग) गतिविधियां 30 जनवरी-2022 तक बंद रहेगी परन्तु अॅानलाईन अध्ययन जारी रखा जाएगा। कक्षा 10 से 12 के विद्यार्थियों को कोविड वैक्सीन लगवाने एवं माता-पिता, अभिभावक की लिखित सहमति पश्चात अध्ययन से संबंधित संशय, समस्याओं के निराकरण के लिए विद्यालय, कोचिंग जाने की अनुमति होगी।

जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र के महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व कोचिंग गतिविधियां संचालित रखी जा सकेगी। सभी संस्थानों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की बैठक व्यवस्था में छात्रों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (दो गज की दूरी मास्क का अनिवार्य उपयोग एवं बार-बार सेनेटाईजेशन) की अनुपालना सुनिश्चित की जाए और यदि जिन संस्थाओं में ऐसा संभव न हो तो उन संस्थानों में रोटेशन के आधार पर 50 प्रतिशत छात्रों की ही उपस्थिति रखी जाये। ऑनलाईन माध्यम से अध्ययन संचालित रखा जाये। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था प्रधान, संचालक की होगी।

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समारोह आयोजन के संबंध में

विवाह समारोह में अधिकतम 100 (नगर निगम क्षेत्र में 30 जनवरी 2022 तक 50) व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। विवाह समारोह में बैण्ड वादकों को इस संख्या से अलग रखा जायेगा। विवाह आयोजक को विवाह की सूचना ऑनलाईन वेब पोर्टल पर या 181 पर देनी होगी। अन्त्येष्टि व अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक,सामाजिक, राजनैतिक,खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कतिक एवं धार्मिक समारोह, सभा,रैली, धरना प्रदर्शन,जुलूस,मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 (नगर निगम क्षेत्र में 30 जनवरी-2022 तक 50) व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। आयोजन से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

धार्मिक स्थलों के सम्बन्ध में

समस्त धार्मिक स्थल प्रातः 5 बजे से रात्रि 08 बजे तक श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों के लिए खोले जा सकेंगे। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सोनेशन,मास्क, दो गज की दूरी, सेनेटाइजेशन इत्यादि) की पालना सुनिश्चित करनी होगी एवं जिन धार्मिक स्थलों पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। धार्मिक स्थल में फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। कोविड के नए वैरियंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी को यह परामर्श दिया जाता है कि 13 जनवरी 2022 (लोहड़ी) एवं 14 जनवरी, 2022 (मकर संक्रान्ति) के त्यौहार घर पर रहकर ही मनाएं।

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व्यावसायिक गतिविधियों के सम्बन्ध में

रेस्टोरेन्ट्स, क्लबों द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी। टेक अवे एवं बैठाकर खिलाने की सुविधा, बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 10 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होगा। समस्त सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स,एम्युजमेंट पार्क, ऑडिटोरियम, बैंक्वेट हॉल एवं प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध स्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 8 बजे तक कोरोना वैक्सीन की दोनो खुराक लिये हुए व्यक्तियों के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होगा। समस्त दुकाने व शॉपिंग मॉल्स एवं अन्य व्यवसायिक,व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात्रि 8 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए खोलना अनुमत होगा।

आर्थिक एवं पर्यटन गतिविधियों के सम्बन्ध में

जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में पर्यटन, फिल्म शूटिंग से सम्बन्धित गतिविधियों को आइसोलेशन जोन के आधार पर अनुमत किया जा सकेगा। कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए आइसोलेशन जोन बाहरी सम्पर्क से अलग एक सुरक्षित वातावरण है,जहां केवल अधिकृत व्यक्ति, कर्मचारी एवं कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों को संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है।

आइसोलेशन जोन को इन शर्तो अनुसार उपयोग में लिया जा सकेगा

ऐसे रिसोर्ट,होटल परिसर आदि जिसका क्षेत्रफल लगभग 4000 इससे अधिक है एवं मेहमानो, अतिथियों के ठहरने के लिए 40 या इससे अधिक वर्ग मीटर या कमरों की व्यवस्था है। उक्त गतिविधि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व में अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही ऑनलाईन वेब पोर्टल पर भी सूचना देनी होगी। मेहमानों, अतिथियों की संख्या परिसर के आकार के अनुसार निर्धारित की जाये। आयोजनकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि समारोह में सम्मिलित होने वाले मेहमानों व अतिथियों द्वारा आरटी पी सीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट या कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र हो।

समस्त अतिथियों व मेहमानों का परिसर में एक बार प्रवेश के पश्चात् समारोह खत्म होने तक बाहरी सम्पर्क अनुमत नहीं होगा। आइसोलेशन जोन में सेनेटाइजेशन एवं व्यक्तियों का नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीजन सेचुरेशन की जाँच की जानी चाहिए। आयोजनकर्ता द्वारा आइसोलेशन जोन में इन हाऊस मेहमानो व अतिथियों के अलावा किसी अन्य मेहमान व अतिथि को आमंत्रित नहीं किया जा सकेगा।

भेद्य व्यक्तियों के लिए सलाह

भेद्य व्यक्तियों (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सरुग्णता परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्ति एवं गर्भवती महिलाऐं तथा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी मांग करे तो ही बाहर जाने की हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यह अति आवश्यक है कि वे समय-समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों को सर्वाधिक पालना करे।

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जन-अनुशासन कफ्र्यू

जोधपुर आयुक्तालय के सम्पूर्ण थाना क्षेत्र में सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार प्रातः 05 बजे तक आगामी आदेशों तक जन- अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे।

इन पर लागू नहीं होगा

वे फैक्ट्रियां जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो, उन फैक्ट्रियों में जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो,आईटी, दूरसंचार, ई-कॉमर्स कम्पनियाँ, कैमिस्ट शॉप, विवाह समारोह आयोजन सम्बन्धी, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय, चिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित कार्यस्थल, वैक्सीनेशन स्थल पर आने-जाने के लिए, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति। (इसके लिए पृथक से पास की आवश्यकता नहीं होगी।) इन सभी संस्थाओं, संगठनों द्वारा कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जायेगा।

शहर में संचालित सीटी बसों, मिनी बसों का संचालन प्रातः 05 बजे से रात्रि 11 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। जोधपुर आयुक्तालय के सम्पूर्ण थाना क्षेत्र में 31 जनवरी .2022 से पूर्व कोविड की दोनो डोज लगवाने के साथ-साथ कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं टीकाकरण (प्रथम व द्वितीय डोज) के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं सेनेटाइजेशन इत्यादि की पालना करना अनिवार्य होगा। जोधपुर आयुक्तालय के सम्पूर्ण थाना क्षेत्र में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रातः 05 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा।

पुलिस आयुक्तालय की सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 189, 269, 270, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

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