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पुलिस आयुक्तालय में विजय जुलूस निकालने के संबंध में निषेधाज्ञा जारी

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),पुलिस आयुक्तालय में विजय जुलूस निकालने के संबंध में निषेधाज्ञा जारी। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट शहीन सी. द्वारा आयुक्तालय में प्रथम चरण में नगरपालिका मथानिया व तिवंरी का मतदान 09 सितंबर तथा द्वितीय चरण में नगर निगम जोधपुर चुनाव का मतदान 11 सितंबर को होना प्रस्तावित है।

इस परिस्थितियों एवं प्रयोजन तथा राजस्थान निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम जोधपुर आयुक्तायल क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने एवं जानमाल की सुरक्षा किये जाने की दृष्टि से नगरीय निकाय चुनावो के परिणाम पर निर्वाचित सदस्यों/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा विजय जुलूस निकाले जाने को निषेध करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।

प्रियंका बाहेती का सघन जनसंपर्क

आदेश के तहत जोधपुर आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में नगरीय निकाय चुनाव 2026 के निर्वाचित किसी भी सदस्य/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा किसी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकाला जायेगा।

इस आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता- 2023 की धारा 223 के अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी। आदेश 13 सितम्बर से लागू होकर 23 सितंबर तक अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पूर्व हो, प्रभावशील रहेगा।

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