जानलेवा हमले के दो आरोपियों को 7-7 वर्ष की सजा
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),जानलेवा हमले के दो आरोपियों को 7-7 वर्ष की सजा। पीपाड़ थाना क्षेत्र में बहुचर्चित ग्राम सेवा सहकारी समिति पांचला खुर्द के तत्कालीन अध्यक्ष ओमप्रकाश पर 24 सितम्बर 2014 हुए जानलेवा हमले में 2 आरोपी मोटाराम व भंवरू उर्फ भंवरलाल को 7-7 वर्ष की सजा।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला अनुभव सिडाना ने 24 सितम्बर 2014 को पीपाड़ थाना क्षेत्र में हुए बहुचर्चित ग्राम सेवा सहकारी समिति पांचला खुर्द के तत्कालीन अध्यक्ष ओमप्रकाश पर हुए जानलेवा हमले में 2 आरोपी मोटाराम व भंवरू उर्फ भंवरलाल को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई।
राजस्थान सरकार के अपर लोक अभियोजक मयंक रांकावत ने बताया कि घटना के समय ओम प्रकाश अपनी मोटर साइकिल पर जा रहे थे तभी राजकीय विद्यालय के पास पीछे से आई स्कोर्पियो से 5 व्यक्ति उतरे जिन में से मोटाराम ने उतरते ही ओमप्रकाश के ऊपर फायर किया एवं भंवरलाल उर्फ भंवरू व अन्य सभी मुलाजिमानो ने लाठी और डंडों व सरियों से ओमप्रकाश के साथ बुरी तरह मारपीट की।
चश्मदीदों के अनुसार बीच बचाव में आए लोगों को भी मोटा राम ने बंदूक से डराते हुए कहा कि यदि बीच में आए तो हम तुम्हे भी जान से मार देंगे।
अभियुक्तगणों ने ओम प्रकाश को अधमरी अवस्था में मरा हुआ समझकर वहीं छोड़ दिया एवं घटनास्थल से फरार हो गए।
प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कल 22 गवाहों के बयान लेख पद करवाए गए एवं 38 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया प्रकरण में बहस अंतिम सुनने के पश्चात न्यायालय ने मोटाराम व भंवरलाल उर्फ भंवरू को साथ-साथ वर्ष की सजा विभिन्न धाराओं में सुनाई एवं एक लाख रुपये से भी दंडित किया।
