• सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर अब तक 234 मुकदमे दर्ज
  • 17 लाख 47 हजार से अधिक व्यक्तियों का किया चालान
  • मास्क नहीं लगाने पर 4 लाख 31 हजार 839 लोगों के चालान
  • बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 19 हजार 309 का चालान
  • सोसल डिस्टनसिंग नहीं रखने पर 12 लाख 63 हजार 682 व्यक्तियों के चालान

जयपुर, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कानून एवं व्यवस्था सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 3 मई से 17 मई तक के लिए घोषित महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान अनुमत गतिविधियों के अतिरिक्त अनावश्यक रूप से सार्वजनिक स्थलों व सड़कों पर घूमने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि इस पखवाड़े के दौरान अनुमत गतिविधियों के समय को नियंत्रित किया गया है एवं शेष समय में पूर्णतः कर्फ़्यू की घोषणा की गई है। ऐसे में आमजन का कर्तव्य है कि वे घरों में ही रहें तथा इमरजेन्सी अथवा अनुमत गतिविधियों के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क पहने के साथ ही सामाजिक दूरी की पालना सहित सभी कोरोना सम्बन्धित निर्देशों की पूर्ण पालना करें।

उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन आमजन के साथ है, लेकिन नियमों के तोड़ने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। अनावश्यक घूमते पाये जाने वालों को क्वारन्टाइन किया जायेगा तथा विधि के अनुरूप जुर्माना सहित अन्य कार्यवाही की जायेगी।

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अब तक 17 लाख चालान

राजस्थान पुलिस द्वारा कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 17 लाख 47 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है। रविवार को कुल 33 हजार 191 चालान किए गए। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू हैल्थ प्रोटोकाॅल के अनुसार मास्क लगाना, निर्धारित भौतिक दूरी रखना एवं हाथों की सफाई सहित अन्य सतर्कताएं बरतना आवश्यक है। अब तक सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 4 लाख 31 हजार 839, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 19 हजार 309, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 12 लाख 63 हजार 682 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं। रविवार को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 2500, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 152, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 28559 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने, शराब का सेवन करने एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है। निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर अब तक 4 हजार 361 एफआईआर दर्ज कर 10 हजार 829 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। रविवार को 12 एफआईआर दर्ज कर 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत अब तक 20 लाख 16 हजार 975 वाहनों का चालान एवं 2 लाख 23 हजार 650 वाहनों को जब्त किया गया एवं 39 करोड़ 37 लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है। रविवार को 7132 मोटर वाहनों का चालान किया गया एवं 1600 वाहनों को सीज किया गया। 11 लाख 65 हजार 600 रूपये की राशि का जुर्माना वसूल किया गया। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 234 मुकदमे दर्ज कर 309 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 273 को गिरफ्तार किया गया है।