सहायक वनपाल के कार्य व्यवस्थार्थ स्थानांतरण आदेश पर रोक
राजस्थान हाईकोर्ट
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),सहायक वनपाल के कार्य व्यवस्थार्थ स्थानांतरण आदेश पर रोक। सहायक वनपाल के कार्य व्यवस्थार्थ किए गए स्थानांतरण के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने संबंधित विभाग से मामले में जवाब भी तलब किया है।
दरअसल विभाग की ओर से याचिकाकर्ता का कार्य व्यवस्थार्थ स्थानांतरण पिछले दो स्थानांतरण और विगत दो वर्षों की कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन पेश नहीं किए जाने को आधार बनाकर किया गया था। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी।
ऑनलाइन धमकी देकर 1.11 लाख रुपए की ठगी
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया कि जिन दोनों पूर्व स्थानांतरणों को आधार बनाया गया है,वे ऑन लाइन दर्ज हैं। विगत दो वर्षों की कार्यमूल्यांकन रिपोर्ट भी ऑनलाइन पेश की जा चुकी है। ऐसे में इन आधारों पर कार्य व्यवस्थार्थ स्थानांतरण किए जाने को चुनौती दी गई।
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल याचिकाकर्ता को राहत देते हुए कार्य व्यवस्थार्थ स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने संबंधित विभाग से जवाब भी मांगा है। स्थानांतरण के आधारों को लेकर उठे सवालों पर अब अगली सुनवाई में मामले की आगे सुनवाई होगी।
