कमिश्नरेट में धारा 144 लागू, बिना अनुमति जुलूस सभाओं पर रोक

जोधपुर, शहर में मंगलवार की रात को सूरसागर क्षेत्र में उपजे विवाद के बाद एक बार फिर से कमिश्रोट के जिला पूर्व एवं पश्चिम में कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लगाई है।

पुलिस उपायुक्त यातायात एवं मुख्यालय विनीत कुमार बंसल ने बताया कि कमिश्नरेट में गुरूवार 9 जून से धारा 144 लागू की गई है जो अग्रिम आदेश तक जारी रहेगी। इस बीच कोई भी संस्था संगठन बिना अनुमति जुलूस, रैली या सभा आदि नहीं कर पाएंगे। धरना प्रदर्शन की मनाही रहेगी। धार्मिक आयोजनों को लेकर भी अनुमति प्राप्त करनी होगी। पुलिस या क्षेत्र के उच्चाधिकारी को इस बारे में पहले सूचना देनी होगी। किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर घूमने पर पाबंदी रहेगी। कृपाण आदि रखने की छूट रहेगी। सोशल मीडिया पर पुलिस की विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है ऐसे में भ्रामक पोस्ट संदेश आदि जारी करने से बचें, अन्यथा कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं।

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