- कोरोना गाइड लाईन की पालना नहीं की जा रही थी
- दो दिन में उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ने की कार्यवाही
जोधपुर, बिना पूर्व सूचना सामाजिक आयोजन, विवाह समारोह में कोरोना गाइडलाईन की पालना नहीं करने के मामले में लगातार दो दिन की कार्यवाही में उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ने 48500 का जुर्माना वसूला। उपखण्ड अधिकारी जोधपुर हनुमानसिंह राठौड़ ने बताया कि कोविड-19 के बढते संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाईन के उल्लंघन व बिना पूर्व अनुमति सामाजिक आयोजन व विवाह समारोह में गाईडलाईन की पालना नहीं करने पर भ्रमण के दौरान बिसलपुर, सालवा कला व खातियासनी में बिना पूर्व लिखित सूचना के सामाजिक कार्यक्रम आयोजन व सामाजिक जमाव के प्रकरण में निरीक्षण दल ने 15800 रूपये का जुर्माना आरोपित किया
व उन्होंने बताया कि गुरूवार को टीम सदस्य कार्यवाहक तहसीलदार जोधपुर प्रभूराम चौधरी व थानाधिकारी डांगियावास कन्हैयालाल व भू अभिलेख निरीक्षक गजेसिंह व पटवारी किशन गोपाल द्वारा उपखण्ड में औचक निरीक्षण में डोलिया में हापूराम जाट द्वारा लड़कियों के विवाह समारोह में कोविड -19 की पालना नहीं करने पर व 50 से अधिक व्यक्ति उपस्थित पाये जाने पर 25 हजार का जुर्माना शास्ति वसूली गई व राजस्थान आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि बिरड़ावास के पीराराम जाट ने बिना सूचना दिए सामाजिक समारोह आयोजन पर 5 हजार का जुर्माना वसूला गया।