कमिश्नरेट में निषेधाज्ञा लागू
- रैली,जुलूस,प्रदर्शन,सभा के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबन्ध
- सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार पर होगी कानूनी कार्रवाई
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),कमिश्नरेट में निषेधाज्ञा लागू। कमिश्ररेट में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस दौरान रैली,जुलूस,प्रदर्शन,सभा इत्यादि के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। साथ ही सोशल मीडिया पर किसी प्रकार के भडकाऊ भाषण या आपत्तिजनक क टेंट को लेकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस उपायुक्त यातायात एवं मुख्यालय शहीन सी.ने बताया कि रैली,जुलूस, धरना,प्रदर्शन,सभा इत्यादि का आयोजन नहीं किया जाएगा। कमिश्ररेट में अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस आयुक्तालय के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक मार्गों एवं स्थलों पर बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के समस्त प्रकार की रैली,जुलूस,प्रदर्शन, सभा इत्यादि के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।
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इसके अतिरिक्त विवाह समारोह,बारात एवं शवयात्रा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सार्वजनिक मार्गों एवं स्थलों रैली,जुलूस,प्रदर्शन, सभा इत्यादि के आयोजन की पूर्व अनुमति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति,समूह या संस्था इंटरनेट तथा सोशल मीडिया यथा आदि के माध्यम से कोई भी भ्रामक, भडकाऊ मैसेज नहीं डालेगा,न ही आगे फारवर्ड करेगा,जिससे शान्ति व्यवस्था तथा लोक शान्ति भंग होने की किसी भी प्रकार की संभावना उत्पन्न हो।
कोई भी व्यक्ति न तो स्वयं अफवाह फैलाएगा एवं न ही ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करेगा। अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश 12 अगस्त तक लागू रहेगा या इससे पहले निरस्त किया जा सकेगा।
