आयुक्तालय क्षेत्र में चाइनीज मांझे को लेकर निषेधाज्ञा जारी
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),आयुक्तालय क्षेत्र में चाइनीज मांझे को लेकर निषेधाज्ञा जारी। पुलिस आयुक्त अंशुमन भोमिया ने निषेधाज्ञा आदेश जारी कर आयुक्तालय जोधपुर क्षेत्राधिकार में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बाधा रहित बनाये रखने एवं पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके प्लास्टिक व अन्य सिन्थेटिक पदार्थ व जहरीले पदार्थ जैसे लोहा,ग्लास इत्यादि से बने धातु निर्मित मांझा (सामान्य प्रचलित भाषा में चाईनीज मांझा) की थोक व खुदरा ब्रिकी, भण्डारण,परिवहन तथा उपयोग को पूर्णत: निषेध/प्रतिबंधित किया है।
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आदेश के तहत पतंग उड़ाने के दौरान पक्षियों को पतंग/मांझा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सुबह छह बजे से आठ बजे तथा सायं 5 बजे से 7 बजे तक की समयावधि में समस्त प्रकार के मांझे से पतंगबाजी पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।
यह आदेश 5 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा। यदि कोई व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।
मुख्य आरोपी पुलिस अभिरक्षा में
